रायपुर एयरपोर्ट विस्तार का मामला : हाईकोर्ट ने दिया मुआवजा बढ़ाने का आदेश  

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने 13 साल बाद नया रायपुर एयरपोर्ट विस्तार के लिए ली गई जमीन का मुआवजा बढ़ाने का आदेश दिया है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच ने किसानों के पक्ष में यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि किसानों को 17 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की बजाय 25 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाए। अतिरिक्त 12 प्रतिशत वार्षिक राशि, 30 प्रतिशत क्षतिपूर्ति और कब्जा लेने की तारीख से ब्याज भी देने के आदेश दिए गए हैं।

ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में नया रायपुर में एयरपोर्ट विस्तार के लिए बरौद और आसपास के गांवों की करीब 95 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया था। अधिसूचना अगस्त 2011 में जारी हुई और जून 2012 को किसानों को 17 लाख हेक्टेयर (असिंचित भूमि) और 18.25 लाख हेक्टेयर (सिंचित भूमि) के हिसाब से मुआवजा तय किया गया।

किसानों ने मुआवजे को कम बताते हुए संबंधित विभाग में आवेदन दिया लेकिन 2019 में उनकी मांग खारिज कर दी। इसके बाद प्रकाश चंद्र शर्मा, मोहन, रामेश्वर समेत अन्य किसानों ने वर्ष 2020 में हाई कोर्ट में अपील की। मामले में सरकार और एनआरडीए की तरफ से कहा गया कि अधिग्रहण उस समय की गाइडलाइन के तहत तय दरों पर हुआ था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

This will close in 20 seconds