मिशन अस्पताल को तोड़ने की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 15 दिनों में सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को निराकरण के निर्देश

बिलासपुर। मिशन अस्पताल कैंपस के भीतर बने भवनों को तोड़ने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। कल से जिला प्रशासन ने मिशन अस्पताल परिसर में बनी भवनों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी। जिसके खिलाफ क्रिश्चियन वूमेन एंड बोर्ड ऑफ मिशन ने याचिका दाखिल की थी। जिसमें हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने तोड़फोड़ की कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन,पुनर्वास विभाग को मामले का निराकरण 15 दिनों में करने के निर्देश दिए है।

मिशन अस्पताल की जमीन की लीज निरस्त होने के बाद जिला प्रशासन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। नगर निगम के इंजीनियरों की कमेटी बनाकर कैंपस में स्थापित भवनों का टेक्निकल परीक्षण करवाया गया। जिसमें जो भवन उपयुक्त पाया गया उसमें निगम का जोन दफ्तर और अतिक्रमण निवारण दफ्तर लगा दिया गया। जबकि जो भवन अनुपयुक्त पाया गया और जिसमें जान माल का नुकसान होने का अंदेशा था उसे ढहाने की कार्यवाही जिला प्रशासन ने कल बुधवार की सुबह पुलिस बल की मौजूदगी में शुरू कर दी थी। ज्ञातव्य है कि जिला प्रशासन के द्वारा लीज निरस्त होने पर अधिग्रहण की कार्यवाही के खिलाफ संभाग आयुक्त के यहां अपील की गई थी। पर संभाग आयुक्त के यहां से अपील खारिज होने के बाद जिला प्रशासन ने अस्पताल परिसर की पूरी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया और कैंपस के मुख्य गेट पर जिला प्रशासन की ओर से नोटिस चस्पा करते हुए जमीन की देखरेख के लिए सीसीटीवी लगा दिया।

कल जिला प्रशासन द्वारा भवनों को ढ़हाये जाने की कार्यवाही शुरू की। इसके खिलाफ क्रिश्चियन वूमेन एंड बोर्ड ऑफ मिशन ने तत्काल सुनवाई हेतु याचिका लगाई। कल हुई सुनवाई में जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई और आज सुबह इसकी हियरिंग रखी गई थी। आज जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्रिश्चियन वूमेन एंड बोर्ड ऑफ मिशन के अधिवक्ताओं ने बताया कि संभाग आयुक्त के न्यायालय से अपील खारिज हो जाने के बाद उन्होंने सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के यहां अपील की हुई है। अपील लंबित रहने के बावजूद भी जिला प्रशासन के द्वारा तोड़फोड़ की कार्यवाही शुरू कर दी गई। जबकि अपील के अंतिम निराकरण तक कोई कार्रवाई नहीं की जानी थी। तर्कों को सुनने के पश्चात सिंगल बेंच ने सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को क्रिश्चियन वूमेन एंड बोर्ड ऑफ मिशन की अपील का 15 दिनों में निराकरण करने का आदेश दिया है। अपील के निराकरण होने तक किसी भी किस्म के तोड़फोड़ की कार्यवाही पर रोक लगाई गई है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा कल की जा रही तोड़फोड़ में 75 फ़ीसदी भवन को जमीदोंज किया जा चुका है।

यह है मिशन अस्पताल से जुड़ा पूरा मामला:

मिशन अस्पताल के लीज का मामला काफी चर्चाओं में रहा था। यह जमीन प्राइम लोकेशन में स्थित है। जिसे सेवा के नाम से 11 एकड़ जमीन लीज पर दी गई थी। लीज पर जमीन लेकर डायरेक्टर रमन जोगी ने इसे चौपाटी बनाकर किराए पर चढ़ा दिया और इसके एवज में हर महीने लाखों रुपये कमाने लगे थे। कैम्पस के भीतर एक रेस्टोरेंट भी इस पर संचालित हो रहा था।

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