बिलासपुर। मिशन अस्पताल कैंपस के भीतर बने भवनों को तोड़ने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। कल से जिला प्रशासन ने मिशन अस्पताल परिसर में बनी भवनों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी। जिसके खिलाफ क्रिश्चियन वूमेन एंड बोर्ड ऑफ मिशन ने याचिका दाखिल की थी। जिसमें हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने तोड़फोड़ की कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन,पुनर्वास विभाग को मामले का निराकरण 15 दिनों में करने के निर्देश दिए है।
मिशन अस्पताल की जमीन की लीज निरस्त होने के बाद जिला प्रशासन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। नगर निगम के इंजीनियरों की कमेटी बनाकर कैंपस में स्थापित भवनों का टेक्निकल परीक्षण करवाया गया। जिसमें जो भवन उपयुक्त पाया गया उसमें निगम का जोन दफ्तर और अतिक्रमण निवारण दफ्तर लगा दिया गया। जबकि जो भवन अनुपयुक्त पाया गया और जिसमें जान माल का नुकसान होने का अंदेशा था उसे ढहाने की कार्यवाही जिला प्रशासन ने कल बुधवार की सुबह पुलिस बल की मौजूदगी में शुरू कर दी थी। ज्ञातव्य है कि जिला प्रशासन के द्वारा लीज निरस्त होने पर अधिग्रहण की कार्यवाही के खिलाफ संभाग आयुक्त के यहां अपील की गई थी। पर संभाग आयुक्त के यहां से अपील खारिज होने के बाद जिला प्रशासन ने अस्पताल परिसर की पूरी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया और कैंपस के मुख्य गेट पर जिला प्रशासन की ओर से नोटिस चस्पा करते हुए जमीन की देखरेख के लिए सीसीटीवी लगा दिया।