ऊर्जा पार्क में मार्निंग वॉक पर अब देना होगा टैक्स, हर माह 500 रुपए

रायपुर। आर्थिक तंगी से जूझ रहे वन विभाग के अफसरों ने अपने गार्डन को संवारने मार्निंग वॉक करने वालों से टैक्स वसूली करने नया फरमान जारी किया है। सीसीएफ कार्यालय रायपुर ने पिछले महीने 25 सितंबर को एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक ऊर्जा पार्क गार्डन (राजीव स्मृति वन) में मार्निंग वॉक करने वाले व्यक्तियों से शुल्क वसूलने अनुशंसा की गई है।

इसके लिए नियमित मार्निंग वॉक करने जाने वालों से प्रति माह पांच सौ रुपए का पास बनवाने तथा बगैर पास के वॉक करने जाने वाले लोगों से प्रति दिन 20 रुपए के हिसाब से शुल्क लेने कहा गया है। मार्निंग वॉक करने वाले लोगों से शुल्क वसूली एक अक्टूबर से लागू करने कहा गया है।

डीएफओ कार्यालय ने जारी किया दिशा-निर्देश

सीसीएफ कार्यालय के पत्र का हवाला देते हुए डीएफओ कार्यालय ने सात अक्टूबर को दिशा निर्देश जारी किया है। डीएफओ कार्यालय ने जो दिशा निर्देश जारी किया है, वह इस प्रकार है-

बगैर पास किसी भी व्यक्ति को गार्डन में प्रवेश प्रवेश नहीं दिया जाए
जिन्हें पास जारी किया गया है, उस व्यक्ति को मार्निंग वॉक के समय पास रखना अनिवार्य है
एक अक्टूबर से पास जारी करें, उसके बाद किसी को भी बिना पास प्रवेश न दें
आज से ही पास के संबंध में संबंधित व्यक्ति (जिनके द्वारा गार्डन में मार्निंग वॉक किया जाता है, से प्रचार प्रसार करें तथा प्रवेश द्वार पर उक्त संबंध में सूचना पत्र चस्पा करें।
यदि पासधारी व्यक्ति बिना पास दिखाए गार्डन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उनसे भी प्रति व्यक्ति 20 रुपए शुल्क लेकर प्रवेश देवें।

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