लॉगिन

21 अक्टूबर को राजधानी में नहीं बिकेगी मांस और मटन, जारी हुआ आदेश

Chhattisgarh October 20, 2025 रिपोर्टर: shailesh
21 अक्टूबर को राजधानी में नहीं बिकेगी मांस और मटन, जारी हुआ आदेश

21 अक्टूबर को राजधानी में नहीं बिकेगी मांस और मटन, जारी हुआ आदेश

रायपुर:  राजधानी रायपुर में 21 अक्टूबर को मांस और मटन की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध केवल नगर निगम क्षेत्र तक सीमित रहेगा। महावीर निर्वाण दिवस के मौके पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 21 अक्टूबर को मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश रायपुर नगर निगम की मेयर मीनल चौबे के के निर्देश के बाद जारी किया गया है।

पशुवध पर रोक

शासन के निर्देश पर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि 21 अक्टूबर को पशुवध गृह और सभी मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही ने इश संबंध में जानकारी दी है।

निगरानी भी की जाएगी

नगर निगम के इस आदेश का पालन सिर्फ दुकानों तक नहीं रहेगा बल्कि होटल-रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी मांस और मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम इसके लिए कड़ी निगरानी भी करेगी। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि कहीं मांस या मटन बेचने या फिर परोसे जाने की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मौके पर टीम पहुंचकर जब्ती की कार्रवाई भी करेगी।

श्रद्धा का पर्व

महावीर निर्वाण दिवस जैन समाज के लिए अत्यंत पवित्र और श्रद्धा का पर्व है। इस दिन अहिंसा और करुणा के संदेश को सशक्त रूप से प्रसारित किया जाता है। नगर निगम प्रशासन ने कहा है कि इस अवसर पर मांस-मटन की बिक्री पर रोक लगाकर धार्मिक परंपरा और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

This will close in 20 seconds