शराब घोटाला : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ढेबर और टुटेजा को दी जमानत, गिरफ्तारी को बताया अवैध

रायपुर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आबकारी घोटाले मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कारोबारी अनवर ढेबर और पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की गिरफ़्तारी को अवैध घोषित कर दिया है। ढेबर और टुटेजा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में में दर्ज ऍफ़आईआर में हुई है। जिसे अब हाई कोर्ट ने अवैध करार दे दिया है।

कारोबारी अनवर ढेबर और पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉड्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज सिद्धार्थ वर्मा और मदन पाल सिंह की पीठ ने मेरठ में दर्ज तार में ज़मानत दे दी है। पीठ ने कहा कि, गिरफ़्तारी ज्ञापन में याचिकाकर्ताओं की गिरफ़्तारी के आधार के लिए कोई कॉलम नहीं था। उन्हें न तो गिरफ़्तारी के आधार के बारे में बताया गया था और न ही गिरफ़्तारी के कारणों के बारे में।

ईओडब्लू ने रायपुर कोर्ट में विजय भाटिया को किया पेश

वहीं बीते दिनों छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में ईओडब्लू एसीबी ने कारोबारी विजय भाटिया को रायपुर कोर्ट में पेश किया। इस दौरान आरोपी कारोबारी विजय भाटिया को कोर्ट ने 4 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। भाटिया अब ईओडब्ल्यू एसीबी के रिमांड पर 6 जून तक रहेंगे। जिसके चलते ईओडब्लू शराब घोटाले मामले में पूछताछ कर सकेगी।

ईओडब्ल्यू एसीबी का पड़ा था छापा

वहीं रविवार को एक बार फिर आबकारी घोटाले मामले में ई ओडब्ल्यू एसीबी का छापा पड़ा था। अफसरों की टीम ने दुर्ग- भिलाई के पांच ठिकानों पर छापे मार करवाई की थी। वहीं दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले के आरोपी और लंबे समय से फरारी काट कर रहे शराब कारोबारी विजय भाटिया को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद टीम ने दिल्‍ली से लाकर रविवार को ही रायपुर कोर्ट में पेश किया गया था।

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