छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा फरमान: मौलवी, हाफिज या ईमाम निकाह पढ़ाने का अब नहीं ले सकेंगे 11 सौ रुपए से ज्यादा की रकम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौलाना अब निकाह पढ़ाने के लिए 1100 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। इसके लिए बाकायदा मंगलवार को राज्य वक्त बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने समस्त वक्फ संस्थाओं (मस्जिद, मदरसा, दरगाह) के मुतवल्लीयों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है। जिसमें यह कहा गया है कि, छत्तीसगढ़ में अब निकाह पढ़ाने के लिए ईमाम/मौलाना द्वारा जो नजराना / उपहार लिया जाता है वह 11 सौ रूपये से अधिक नहीं ले सकेंगे।

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