कवर्धा सड़क हादसे पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, जनहित याचिका मानकर राज्य सरकार से मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (CG High Court) कवर्धा सड़क हादसे (Kawardha Road Accident) पर संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा (Chief Justice Ramesh Sinha) ने इस मामले को जनहित याचिका मानकर राज्य सरकार (Chhattisgarh Government) से जवाब मांगा है. बता दें कि कवर्धा (Kawardha) के कुकदूर क्षेत्र में हुए इस हादसे में 19 बैगा आदिवासियों की दर्दनाक मौत (19 Tribals Died) हुई थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः इस मामले का संज्ञान लिया है. इस मामले की सुनवाई पीआईएल (PIL) के माध्यम से 24 मई को होगी.

हाईकोर्ट ने 10 लोगों को बनाया पक्षकार
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार समेत कुल 10 लोगों को पक्षकार बनाया है. इस मामले को जनहित याचिका मानते हुए हाईकोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए रजिस्टर्ड किया है. कोर्ट ने मामले में राज्य शासन के पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, जिला कलेक्टर समेत कुल 10 लोगों को पक्षकार बनाया है. आपको बता दें कि इससे पहले भी चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा राज्य की खस्ताहाल सड़कों को जनहित याचिका मानकर राज्य सरकार से जवाब मांग चुके हैं.

हादसे में 19 लोगों की गई थी जान
आपको बता दें कि तेंदूपत्ता संग्राहकों के एक समूह को ले जा रहा मालवाहक वाहन (पिकअप वैन) सोमवार दोपहर कुकदूर पुलिस थाना क्षेत्र में बंजारी घाट पर घाटी से नीचे गिर गया था. इस घटना में 15 महिलाओं और तीन नाबालिग लड़कियों सहित 19 आदिवासियों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. मृतकों में से 17 सेमरहा गांव के निवासी थे तथा दो अन्य आसपास के गांवों के थे.

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