आपसी विवाद के बाद पेठा व्यापारी को बेदम पीटा फिर ले गए अस्पताल, मौत होने पर छोड़कर भागे

दुर्ग  : भिलाई के मिलन चौक कैंप-दो में किराए के मकान में रहकर पेठा बेचने वालों के बीच रात को विवाद हो गया। विवाद के बाद चार लोगों ने एक युवक की लाठी व डंडे से जमकर पिटाई कर दी। जब वह बेहोश हो गया तो चारों उसे लेकर अस्पताल गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई तो डाक्टर ने इसे पुलिस केस बताते हुए पुलिस को जानकारी देने की बात कही। ये सुनते ही चारों आरोपित लाश को अस्पताल में ही छोड़कर भाग गए।

पुलिस को इसकी जानकारी दी गई तो पुलिस ने मृतक के पते के आधार पर आरोपितों को चिह्नित कर उन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ में चारों आरोपितों ने हत्या करने की बात स्वीकार की। मृतक उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का निवासी था। वहीं चारों आरोपित बदायूं उत्तर प्रदेश के निवासी हैं।

 चार आरोपित गिरफ्तार

छावनी पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ हत्या की धारा के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोप में ग्राम दावागंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश निवासी बेचेलाल राठौर (30), पुष्पेंद्र राठौर (29), अरविंद राठौर (29) और अरविंद के बड़े भाई बिरेश राठौर (34) को गिरफ्तार किया है।

बिरेश राठौर 18 वर्ष से मिलन चौक कैंप-दो में किराए के मकान में रहकर पेठा बनाकर बेचता था। उसने ही बाकी लोगों को भी अपने पास बुलाया था। बिरेश और बाकी आरोपितों के साथ विपिन राठौर (38) भी रहता था। विपिन राठौर मूलत: ग्राम कटगा थाना जलालाबाग जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और वर्ष 2009 में भिलाई आया था।

रात को विपिन राठौर ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी और नशे में वह गाली-गलौज कर रहा था। इसी बात पर चारों आरोपितों से उसका विवाद हो गया। इसके बाद चारों आरोपितों ने लाठी-डंडे से विपिन की जमकर पिटाई कर दी।

इससे विपिन बेहोश हो गया तो चारों आरोपित उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो। मौत की जानकारी लगते ही चारों आरोपितों के होश उड़ गए। पुलिस को सूचित करने की बात सुनते ही वे वहां से भाग निकले।

डाक्टर ने पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मृतक के पता के आधार पर उसके घर पहुंची। चारों आरोपित रात में ही सामान बांधकर शहर से भागने की तैयारी में जुटे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में चारों आरोपितों ने हत्या करने की बात स्वीकार की। आरोपितों के खिलाफ हत्या की धारा के तहत कार्रवाई की गई है।

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