राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की नई पहल, अब घर बैठे लड़ सकेंगे अपना केस, 11 से ई-हियरिंग की होगी शुरूआत

रायपुर : छत्तीसगढ़ के दूर-दराज से अपने केस की सुनवाई के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कार्यालय का बार-बार चक्कर काटने से उपभोक्ताओं को हमेशा के लिए निजात मिलने जा रही है।
दरअसल आयोग रायपुर से सोमवार से एक नई पहल करने जा रही है। अब उपभोक्ताओं के मामलों की सुनवाई ई-हियरिंग के जरिए होगी, यानि घर बैठे उपभोक्ता अपना केस लड़ सकते है, इससे उपभोक्ताओं का समय और आने-जाने में होने वाला पैसा बचेगा।
लंबित पड़े केस को खत्म करना हमारा मुख्य लक्ष्य : चौरड़िया
राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सोमवार से उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों की ई-हियरिंग के जरिए सुनवाई शुरू करने जा रहे है। यहीं नहीं 90 दिनों के भीतर प्रकरणों का निराकरण करने की कोशिश होगी।अधिकतम पांच महीने में केस का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग में राज्य से लेकर जिला स्तर पर लंबित पड़े केस को खत्म करना हमारा मुख्य लक्ष्य है।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने मामलों को लोक अदालत में ले जाकर आपसी सुलह-समझौते से निराकरण कराएं। जनता जागरूक होगी तो न्याय पालिका भी बेहतर तरीके से काम कर सकेगी। उन्होंने कहा कि रायपुर के बाद जिला स्तर पर भी ई-हियरिंग शुरू करने शासन से बजट मांगा गया है। ई-फाइलिंग शुरू की जा चुकी है। इस मौके पर न्यायमूर्ति के साथ आयोग के सदस्य प्रमोद वर्मा और रजिस्ट्रार हिमांशु जैन भी मौजूद थी।
13 महीने में 604 प्रकरणों का निराकरण,191 शेष
न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर में 21 अक्टूबर 2022 को कार्यभार संभालने के बाद से 30 नवंबर 2023 तक राज्य आयोग में 360 प्रकरण आए थे, जबकि इससे पहले के 435 प्रकरण शेष थे।इस तरह कुल 795 प्रकरणों में से 604 का निराकरण किया जा चुका है।वहीं 191 शेष है।वर्तमान में 2023 के पूर्व के मात्र चार प्रकरण लंबित है।शेष सभी मामले 2023 के कुल 187 है।
19 जिलों में निपटे 4234 केस
न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने बताया कि प्रदेश भर के 19 जिला उपभोक्ता आयोग में 21 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक कुल 13979 प्रकरणों मेंं से 4234 का निराकरण किया जा चुका है जबकि शेष 9745 है।जिला आयोगों में राष्ट्रीय लोक अदालत में 274 प्रकरणों का निराकरण कर पक्षकारों को 5,61,12606 करोड़ रूपये का अवार्ड राशि का भुगतान किया गया है।बालोद में इसी महीने से नए फोरम का गठन कर कार्यालय शुरू कर दिया जायेगा।आयोग की वेबसाइट पर रोज प्रकरणों को अपडेट करने के साथ ही शिकायत आवेदन,अपील का प्रोफार्मा अपलोड किया गया है।जिला आयोग में रिक्त अध्यक्ष व सदस्यों की भर्ती जल्द हो जायेगा।