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आदिपुरुष’ के खिलाफ दायर याचिका में मेकर्स को मिली राहत, फिल्म की रिलीज को लेकर कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

नई दिल्ली : प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की स्टारर फिल्म ‘आदिपुरुष’ लगातार सुर्खियों में है। बीते साल इस फिल्म टीजर रिलीज हुआ था, जो दर्शकों को खासा पसंद नहीं आया था। कई जगह पर इस फिल्म को लेकर विरोध भी होता नजर आया था।

6 महीने पहले एडवोकेट राज गौरव ने फिल्म के निर्माताओं पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म में हिंदू देवताओं, भगवान राम और हनुमान को गलत तरीके से चित्रित करके हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इसके अवाला उन्होंने फिल्म के रिलीज होने पर भी रोक की मांग की थी। वहीं अब इस मामले में नया अपडेट सामने आया।

खारिज हुई याचिका

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को फिल्म ‘आदिपुरुष’ के निर्माता के खिलाफ दायर मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ता इसे वापस लेना चाहता है। अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज अभिषेक कुमार ने शनिवार को याचिकाकर्ता की दलीलों को ध्यान में रखते हुए इस मुकदमे को वापस ले लिया। राज गौरव ने अनुरोध किया कि उन्हें मामले को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

सुनवाई की अंतिम तिथि पर अदालत ने वकील राज गौरव से पूछा, “एक बार बिना किसी आपत्ति के फिल्म को सीबीएफसी प्रमाण पत्र पहले ही दे दिया गया है, तो क्या आप इस अदालत में इस तरह के मुकदमे के साथ जा सकते हैं?” एडवोकेट राज गौरव ने अदालत द्वारा उठाए गए सवाल पर तर्क देने के लिए समय मांगा और उन्हें समय दिया गया।

फिल्म मेकर्स पर लगाए थे ये आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया था कि जहां भगवान राम की पारंपरिक छवि एक शांत और शांत व्यक्ति की है वहीं उन्हें फिल्म के टीजर में एक अत्याचारी, प्रतिशोधी और गुस्सैल व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा दलील में तर्क दिया गया था कि प्रोमो में भगवान हनुमान को पवित्र धागे (जनेऊ) के बजाय चमड़े की पोशाक पहने हुए एक अलग तरीके से दिखाया गया है।

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