इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला: पेशी में नहीं आने वाले चार आरोपितों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

रायपुर :  बीमारी का बहाना बनाकर लंबे समय से कोर्ट पेशी में नहीं आने वाले इंदिरा प्रियदार्शनी बैंक घोटाले के चार आरोपितों को न्यायाधीश ने अगली पेशी में कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेंद्र बसंत ने की, जिसमें पूर्व सुनवाई में अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक और उप महाधिवक्ता संदीप दुबे द्वारा मामले के आरोपितों की पिछले कई वर्षों से कोर्ट पेशी में उपस्थित नहीं होने पर उन सभी की जमानत निरस्त करने और कोर्ट में उपस्थित नहीं होने का कारण बीमारी बताने पर जिला मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट पेश करने का आवेदन प्रस्तुत किया था।

अनुपथित आरोपितो ने बीमारी को बताया वजह

इस पर न्यायालय ने सभी अभियुक्तों उपस्थित रहने और आवेदन का जवाब देने का आदेश दिया था। कोर्ट में आरोपित बैंक के पूर्व मैनेजर उमेश सिन्हा, रीता तिवारी, किरण तिवारी, सुलोचना आदिल, सरोजनी उपस्थित हुईं जबकि मुख्य आरोपित नीरज जैन सहित चार अन्य उपस्थित नहीं हुए।उन्होंने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से आवेदन पेश कर बताया कि उन्हें विभिन्न बीमारी है, इसलिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते। न्यायालय ने इनकी आज की उपस्थिति माफ करने के साथ ही आदेश दिया कि सभी आरोपित अगले पेशी में अवश्य उपस्थित होकर अभियोजन के आवेदन का जवाब दें।

अगली सुनवाई में उपस्थित होने के दिए निर्देश

सुनवाई स्थगित रखने के लिए आवेदन आरोपित रीता तिवारी की ओर से कोर्ट में एक आवेदन पेश कर बताया गया कि अभियोजन न्यायालय के आदेश से प्रकरण में आगे की जांच- पड़ताल की जा रही है, इसलिए प्रकरण की आगे की सुनवाई स्थगित रखी जाए। न्यायालय ने इस आवेदन पर अभियोजन को जवाब देने का समय दिया है। इस पर अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

This will close in 20 seconds