युक्तियुक्तकरण पर हाई कोर्ट की मुहर, सरकार के निर्णय को ठहराया सही, सभी याचिकाएं खारिज

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर दायर 24 से अधिक याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की गई थीं.

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि स्थानांतरण (ट्रांसफर) और पदस्थापना (पोस्टिंग) सरकार के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है. किसी भी कर्मचारी को एक ही स्थान पर बने रहने का न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही कोई कानूनी अधिकार.जस्टिस विभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए माना कि सरकार की नीति जनहित में है. कोर्ट के इस निर्णय के बाद शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को बड़ी कानूनी राहत मिली है.

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