नए साल के कार्यक्रमों के लिए जारी गाइडलाइंस, रात 10-12 बजे तक ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत…
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने नए साल के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लाउडस्पीकरों की अनुमति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को जारी निर्देश में कहा गया है कि नियमानुसार 31 दिसम्बर की रात्रि 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक लाउडस्पीकरों के प्रयोग की अनुमति केवल नियमानुसार दी जायेगी।
इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को ध्वनि नियमों के अनुरूप व्यवस्था करने को कहा गया है. व्यापक प्रचार-प्रसार एवं ध्वनि प्रदूषण नियमावली के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
आवास एवं पर्यावरण विभाग के निर्देश में कहा गया है कि पूर्व वर्षों की भांति नववर्ष के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों एवं संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाने की संभावना है.
इन आयोजनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के स्तर में वृद्धि को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश में नववर्ष, दिसम्बर के आगमन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है।
31, 2022 एवं 1 जनवरी, 2023 को ध्वनि प्रदूषण नियमावली में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रात्रि 10:00 बजे से 12:00 बजे तक लाउडस्पीकर एवं जन उद्घोषणा प्रणाली के प्रयोग की अनुमति प्रदान की जाये।