‘सरकार ने पहले से तय कर रखे हैं चुनाव आयुक्तों के नाम’, अधीर रंजन चौधरी ने इन दो नामों का किया खुलासा

नई दिल्ली : चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आज नई दिल्ली में 7, लोककल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए। बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार ने पहले से ही चुनाव आयुक्तों के नाम तय कर रखे थे।
अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगी है। जल्द ही आधिकारिक रूप से नए चुनाव आयुक्तों के नामों का एलान हो सकता है। पूर्व चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय के रिटायरमेंट और अरुण गोयल के बीते दिनों इस्तीफे की वजह से चुनाव आयोग में दो चुनाव आयुक्तों के पद खाली हैं। इन्हीं पदों पर नियुक्ति के लिए आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई।
अधीर रंजन चौधरी ने उठाए सवाल
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ‘सरकार जिसे चाहेगी, वो ही चुनाव आयुक्त बनेंगे।’ अधीर रंजन चौधरी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ‘समिति में सरकार के पास बहुमत है और इस वजह से सरकार अपने पसंद के नाम तय कर सकती है। भारत जैसे लोकतंत्र में इतने बड़े पद पर नियुक्ति इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। मुझे बैठक से 10 मिनट पहले छह नाम दिए गए, ऐसे में, मैं इतने कम समय में क्या बताऊंगा?’
अधीर रंजन चौधरी ने मांगी थी सुझाए गए नामों की जानकारी
बैठक से पहले बुधवार को अधीर रंजन चौधरी ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर सूची में शामिल उम्मीदवारों के दस्तावेजों और उनके बारे में जानकारी मांगी थी। आज अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि उन्हें कल 212 नाम दिए गए और आज बैठक से 10 मिनट पहले छह नाम तय किए गए, उनमें से दो को चुन लिया गया। गौरतलब है कि नए नियमों के मुताबिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री की सदस्यता वाली समिति करती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति को कानून मंत्रालय द्वारा छह नामों की लिस्ट सौंपी गई, जिनमें से दो नामों का एलान हो सकता है। समिति के पास सुझाए गए नामों से अलग भी किसी अन्य अधिकारी की चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति करने का अधिकार है।
#WATCH | Gyanesh Kumar from Kerala and Sukhbir Singh Sandhu from Punjab selected as election commissioners, says Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury. pic.twitter.com/FBF1q44yuG
— ANI (@ANI) March 14, 2024
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द करेगा सुनवाई
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। यह चुनौती एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) ने दी है। एडीआर ने मांग की है कि पुराने नियमों की तरह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति में मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट एडीआर की याचिका पर जल्द सुनवाई कर सकता है।