FIR Against Former MLA: ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी, पूर्व विधायक अरुण तिवारी पर FIR दर्ज

FIR Against Former MLA / बिलासपुर | कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को अंजाम दिया, जिसकी देशभर में सराहना हो रही है। मगर इसी बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सीपत से पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
विवादित पोस्ट से भड़के लोग
जानकारी के मुताबिक, पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने फेसबुक पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक पोस्ट शेयर की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। यह पोस्ट वायरल होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया।
शिकायत के बाद दर्ज हुई एफआईआर
पन्ना नगर निवासी रंजीत यादव ने इस पोस्ट को देखकर सिविल लाइन थाना, बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वे छात्र राजनीति और समाज सेवा से जुड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय सेना व ऑपरेशन सिंदूर के प्रति सम्मान रखते हैं। अरुण तिवारी की टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हुईं, जिसके चलते उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अरुण तिवारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 और 352 के तहत केस दर्ज किया है। अब पुलिस उनकी फेसबुक पोस्ट की जांच कर रही है और डिजिटल साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
क्या है धारा 296 और 352?
- BNS धारा 296: धार्मिक भावनाओं को आहत करने या शांति भंग करने वाले कार्य से संबंधित।
- BNS धारा 352: जानबूझकर उकसावे या आपत्तिजनक भाषा से किसी की गरिमा और सुरक्षा को चोट पहुंचाने से संबंधित।