CG कलेक्टर ने की कार्रवाई: रायपुर के यासीन सहित चार आदतन अपराधियों को किया जिलाबदर, आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

रायपुर। रायपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव सिंह ने एसएसपी संतोष सिंह की अनुशंसा पर जिले के आदतन अपराधी फरीद खान निवासी बंधवापरा थाना पुरानी बस्ती, राजेश्वर उर्फ सोमू निवासी कंडरापारा थाना तिल्दा, शेख सरवर निवासी चूनाभट्टी थाना गंज और यासीन अली निवासी दलदल सिवनी थाना पंडरी को तीन माह के लिए जिला बदर किया है।

जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। साथ ही पुलिस द्वारा दर्जनों अन्य आदतन बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर ऑफिस भेजा गया है। जल्द ही उन पर कार्रवाई की जाएगी।

आदेश के अनुसार 24 घंटे के अंदर जिला- रायपुर और समीपवर्ती राजस्व जिले महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बलौदा बाजार क्षेत्र से तीन माह की अवधि के लिए बाहर जाने को कहा गया है। जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति के उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

2010 से 17 अपराध दर्ज

यासीन अली के खिलाफ 2010 से लगातार मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, लूटपाट, जान से मारने की धमकी देने, गांजा बेचने जैसे 17 मामले दर्ज हैं। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हुई है।

12 अपराध दर्ज

सोमू निषाद के खिलाफ 2015 से लगातार हत्या, छेड़छाड़, मारपीट, गुंडागर्दी, लूटपाट, जान से मारने की धमकी देने, वसूली, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में कुल 12 अपराध दर्ज है। साथ ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई।

10 अपराध कायम

शेख सरवर के खिलाफ 2009 से लगातार मारपीट, गुंडागर्दी, लूटपाट, जान से मारने की धमकी देने, वसूली जैसे गंभीर अपराध घटित कर आमजन को आतंकित करने के मामले दर्ज हैं। उसके विरुद्ध कुल 10 अपराध दर्ज है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई है।

10 वर्ष में मारपीट और चाकूबाजी सहित 19 अपराध

फरीद खान के विरुद्ध वर्ष 2013 से लगातार मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, लूटपाट, जान से मारने की धमकी देने, वसूली, आर्म्स एक्ट और अवैध शराब बेचने आदि के कुल 19 अपराध पंजीबद्ध है।

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