सूदखोर तोमर बंधुओ के खिलाफ चालान पेश : 22 सौ पन्नो में 51 गवाहों के बयान, एक्सटार्सन और मारपीट के आरोप

रायपुर। सूदखोरी तथा एक्सटार्सन मामले में पुरानी बस्ती थाने की पुलिस ने गुरुवार को तोमर परिवार तथा उनके गुर्गों के खिलाफ कोर्ट में 22 सौ पत्रों का चालान पेश कर दिया है। चालान में रोहित, वीरेंद्र का नाम नहीं है। कोर्ट ने दोनों भाइयों के खिलाफ जांच जारी रखने पुलिस को अनुमति प्रदान की है। दोनों भाइयों की गिरफ्तारी होने पर या नहीं होने की स्थिति में पुलिस दोनों भाइयों के खिलाफ कोर्ट में अलग से पूरक चालान पेश करेगी।
कोर्ट में जो चालान पेश किया गया है, उसमें वीरेंद्र तथा रोहित की पत्नी शुभ्ना, भावना तोमर के साथ भतीजा दिव्यांश सिंह, बंटी सहारे, जीतेंद्र तोमर को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट में जो चालान पेश किया गया है, उसमें डेढ़ दर्जन पीड़ित सहित 51 लोगों के बयान दर्ज हैं। कोर्ट में पेश चालान में एक्सटार्सन के साथ मारपीट के आरोप हैं। पीड़ितों ने पुलिस के समक्ष जो साक्ष्य पेश किए हैं और पुलिस ने जो दस्तावेज जब्त किया है, उन सभी दस्तावेजों को चालान की कॉपी में शामिल किया गया है।
एक माह में ही सात एफआईआर
रोहित तोमर के खिलाफ जून में तेलीबांधा थाना में पहली एफआइआर मारपीट की दर्ज हुई है। प्रापर्टी डीलर दसमीत चावला ने रोहित के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके बाद पुरानी बस्ती इलाके में छह मामले दर्ज किए गए हैं। इस साल एक माह के भीतर पुलिस ने दोनों पर सात मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने तोमर भाइयों के घर से 35 लाख कैश, 70 तोला सोना,1 25 ग्राम चांदी जब्त की है। साथ ही चार महंगी गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया है।
उपस्थित नहीं होने पर संपत्ति कुर्क
बीएनएस के नए कानून के तहत आरोपी के फरार होने की स्थिति में कोर्ट की अनुमति से आरोधियों के खिलाफ जांच के साथ उनके खिलाफ चालान पेश किया जा सकता है। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपियों की अनुपस्थिति में सजा देने का प्रावधन है। सजा सुनाए जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में कोर्ट आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर नीलाम करने आदेश दे सकती है।