आहाता ठेका : 55 में से 48 ठेकेदारों ने जमा की लाइसेंस की फीस, माना देशी शराब दूकान का फिर से होगा टेंडर

रायपुर। आबकारी विभाग की नई नीति के तहत राज्यभर में शुक्रवार को अहातों का टेंडर खोला गया। टेंडर में सबसे बड़ी बोली लगाने वाले लोगों को इन अहातों का ठेका दिया गया है। ठेका मिलने के बाद ठेकेदारों को लाइसेंस की फीस जमा करने के लिए 13 एवं 14 मई दो दिन का समय दिया गया था। मंगलवार को 55 ठेकेदारों में रात 8 बजे तक 48 ने लाइसेंस की फीस जमा करा दी है, लेकिन 7 ठेकेदारों ने यह राशि जमा नहीं कराई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार राशि जमा करने का समय रात 12 बजे तक है। इसके बाद भी अगर कोई ठेकेदार राशि जमा नहीं कराता, तो उसका ठेका निरस्त करते हुए संबंधित अहाता के लिए दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को ठेका दिया जाएगा।

आबकारी विभाग की नई नीति के तहत रायपुर जिले के 78 शराब दुकानों में से 56 दुकानों के पास अहाता खोलने के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी किया गया था। इसके तहत आए 361 आवेदन आए थे। इनमें सबसे ज्यादा बोली लगाने वालों को इन अहातों का ठेका दिया गया है। जिन्हे ठेका मिला है उन सभी ठेकेदारों को टेंडर का दिन छोड़कर दो दिन कार्यदिवस के भीतर दो माह का लाइसेंस शुल्क जमा कराने के लिए कहा गया है। लाइसेंस शुल्क की राशि जमा करने का मंगलवार को अंतिम दिन था। इस दिन रात करीब 8 बजे तक 48 ठेकेदारों ने ही लाइसेंस शुल्क जमा किए हैं, जबकि शेष 7 ठेकेदारों ने जमा नहीं किया है।

94 लाख रुपये तक गया है ठेका 

जिले में सभी अहातों का ठेका के लिए बड़ी बोली लगाई गई थी, जिसके कारण शहर के गंजपारा अहाता का ठेका सबसे महंगा 94 लाख 47 हजार रुपये में गया है। इसके अलावा अन्य अहातों का ठेका भी विभाग की तय कीमत से डेढ़ से दोगुना अधिक कीमत पर गए हैं। बताया गया कि गंजपारा अहाता के ठेकेदार ने लाइसेंस शुल्क की राशि जमा कर दी है।

माना देशी मदिरा अहाता के लिए फिर से निकाला जाएगा टेंडर

विभाग ने 56 अहाता के लिए टेंडर निकाला था, लेकिन इनमें माना देशी मदिरा अहाता के लिए एक भी आवेदन नहीं आया था. जिसके कारण  यह अहाता ठेका अब तक नहीं गया है। विभाग इसके लिए फिर से टेंडर निकालेगा।

रात 12 बजे तक देखेंगे, राशि जमा नहीं हुई तो करेंगे निरस्त

आबकारी विभाग रायपुर के उपायुक्त विकास गोस्वामी ने बताया कि, अहाता का ठेका लेने वालों को लाइसेंस शुल्क जमा करने 14  मई तक का समय दिया गया है। रात 12 बजे के पहले तक राशि जमा करना अनिवार्य है। इसके बाद भी अगर राशि जता नहीं करते, तो संबंधित अहाता का ठेका निरस्त किया जाएगा और दूसरे  नंबर पर सबसे बड़े बेोली लगाने वाले व्याधित को ठेका दे दिया जाएगा।

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