आईएएस अनिल टुटेजा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक

रायपुर : आईएएस अफसर अनिल टुटेजा के खिलाफ ईडी फिलहाल गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं कर सकेगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है। अनिल टूटेजा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। याचिका अनिल टुटेजा – यश टुटेजा की ओर से दाखिल की गई थी।

शुक्रवार को इस पर जस्टिस संजय किशन कौल, और एहसानुद्दिन अमनउल्लाह दो जजों ने सुनवाई करके फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से ईडी की तरफ से की जा रही कार्रवाई को गलत बताया गया।याचिका में कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि ईडी जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करना चाह रही है उसमें कोई ठोस बेस नहीं है। यानि ईडी ने यह नहीं बताया कि टुटेजा ने कैसे अवैध धन का उपार्जन किया और कैसे इसकी मनी लॉन्ड्रिंग की। जबकि ईडी नियमावली में ये बताते हुए ही केस रजिस्टर किया जाता है। जोकि नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल टुटेजा की गिरफ्तारी की कार्रवाई पर रोक लगाई है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में इस मामले में फिर सुनवाई हो सकती है, तब तक ईडी टुटेजा के खिलाफ गिरफ्तारी जैसा एक्शन नहीं ले सकती। खबर है कि गिरफ्तारी के प्रयास में ईडी के अफसर लगे हुए थे।

आयकर मामले में भी स्टे

इनकम टैक्स विभाग ने अप्रैल 2022 में अनिल टुटेजा के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में मामले को पेश किया था। इसमें आयकर की ओर से लगाई गई धारा 120बी, को वापस लिया गया है। केस में तीस हजारी कोर्ट पर ही ऊपरी अदालत ने स्टे दिया है। और अगली सुनवाई की तारीख 13 जुलाई की है। हाईकोर्ट ने भी 13 जुलाई की सुनवाई के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा है।

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