लॉगिन

राजधानी रायपुर में 5 दिन नहीं मिलेगा मांस-मटन, नगर निगम ने जारी किया आदेश

Chhattisgarh September 14, 2026 रिपोर्टर: shailesh
राजधानी रायपुर में 5 दिन नहीं मिलेगा मांस-मटन, नगर निगम ने जारी किया आदेश

राजधानी रायपुर में 5 दिन नहीं मिलेगा मांस-मटन, नगर निगम ने जारी किया आदेश

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है. गणेश चतुर्थी और जैन समाज के पर्युषण पर्व समेत पांच प्रमुख पर्वों को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने शहर में मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी किया है. निगम द्वारा जारी की गई तिथियों पर सभी दुकानें बंद रहेंगी.

इन 5 दिनों में नहीं बिकेगा नॉनवेज

नगर निगम के आदेश के मुताबिक 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के चलते मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगेगी. 15 सितंबर को पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस के चलते मांस मटन की बिक्री पर रोक लगाई गई है. 22 सितंबर को डोल ग्यारस के चलते मांस मटन की बिक्री पर रोक लगाई गई है. 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के चलते मांस मटन नहीं बिक सकेगा. 26 सितंबर को पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा के दिन भी नॉनवेज नहीं मिलेगा.

होटल में भी नहीं बिकेगा नॉनवेज

बताते चलें निगम का यह आदेश केवल दुकानों तक सामित नहीं रहेगा बल्कि होटल और अन्य स्थानों पर भी मांस-मटन बेचने की अनुमति नहीं होगी. यह आदेश महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम की ओर से जारी किया गया है. निगम ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि अगर प्रतिबंधित दिनों में होटल या अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री होती मिली तो मौके पर ही सामान जब्त कर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

बिक्री मिली तो होगी कार्रवाई

बताते चलें निगम का यह आदेश केवल दुकानों तक सामित नहीं रहेगा बल्कि होटल और अन्य स्थानों पर भी मांस-मटन बेचने की अनुमति नहीं होगी. निगम के मुताबिक होटल, दुकानों हर जगह टीम की नजर रहेगा. अगर प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई होटल, दुकान या अन्य प्रतिष्ठान मांस-मटन बेचते हुए मिला तो मांस-मटन को तत्काल जब्त किया जाएगा.

खबर शेयर करें:

This will close in 20 seconds