छत्तीसगढ़ में होली पर लागू रहेगा ‘ड्राई डे’, सीएम विष्‍णु देव साय ने किया एक्स पर पोस्‍ट

रायपुर : देशभर में 4 मार्च को मनाए जाने वाले होली पर्व को लेकर छत्तीसगढ़ सीएम विष्‍णु देव साय ने नियम व्‍यवस्था को लेकर सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्स पर पोस्‍ट कर जानकारी साझा की है. उन्‍होंने प्रदेशवासी से बिना किसी असुविधा के सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में होली का त्योहार मनाने को कहा है. सीएम ने इस दिन को ‘ड्राई डे’ के रूप में बताया है.

सीएम विष्‍णु देव साय ने किया पोस्‍ट

सीएम विष्‍णु देव साय ने होली को लेकर सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म एक्स पर पोस्‍ट कर लिखा ‘खुशी और उल्लास के पर्व होली पर पूर्व निर्धारित ‘ड्राई डे’ यथावत लागू रहेगा. निर्धारित नियमों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि प्रदेशवासी बिना किसी असुविधा के सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मना सकें. उन्‍होंने आगे लिखा कि घोषित शुष्क दिवस के दौरान किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या क्लब में मदिरा की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी. मदिरा के अवैध परिवहन और विक्रय पर रोक के लिए जिला व राज्य स्तर पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं.’

पूरे राज्य में होली पर ‘ड्राई डे’

राज्य में होली के मौके पर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. होली पर सरकार ने पूरे राज्य में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है. आबकारी विभाग ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर होली पर पूरे राज्य में ड्राई डे घोषित किया है.

गैर-कानूनी शराब बिक्री पर होगी कार्रवाई

आदेश के अनुसार, होली के दिन देसी-विदेशी दोनों ही प्रकार की शराब बेचने वाली सभी रिटेल दुकानों बार और शराब से जुड़ी सभी जगहों पर पूरी तरह से शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है. आदेश में कहा गया है कि अगर कहीं भी गैर-कानूनी शराब बिक्री या खुली दुकानों के माध्‍यम से शराब बिक्री हुई तो उससे संबंधित ऑपरेटर के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी.

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