heml

आरटीई एडमिशन में गड़बड़ी : ईडब्लूएस और बीपीएल वर्ग के बच्चो का मारा गया हक़

बिलासपुर। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत ईडब्त्यूएस और बीपीएल वर्ग के बच्चों का हक मारकर सही तरीके से एडमिशन नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। प्रदेश सरकार ने कोर्ट मैं बताया कि 2025 में 591 शिकायतें मिली हैं। वही कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने यह बात रखी के दुर्ग जिले के 74 बच्चों के एडमिशन गलत तरीके से हुए हैं। जिसमें बीपीएल और अंत्योदय कार्ड का गलत तरीके से उपयोग किया गया है। यह भी बताया गया कि वेबसाइट को हक भी किया गया था।

वहीं इन 74 मामलों मैं से 4 अलग-अलग बच्चों ने याचिकाकर्ता के रूप मैं कोर्ट में रिट याचिका लगाई है। जिसकी सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि 2024-25 में जो 31 शिकायत थी उनका समाधान कर दिया गया है। वहीं इस याचिका से जुड़े मामले में अधिवक्ता संदीप दुबे ने हस्तक्षेप आवेदन लगाया है। जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई में जवाब पेश करने कहा है। अगली सुनवाई 11 जुलाई को रखी गई है। बता दें कि भिलाई के वरिष्ठ समाज सेवी सीवी भगवंत राव ने इस मामले मैं जनहित याचिका दायर की है। अधिवक्ता देवर्षि सिंह के माध्यम से दायर इस याचिका मैं पूर्व में चार दर्जन निजी स्कूलों को पक्षकार बनाया गया था।

सरकार ने निराकरण का दिया आश्वासन

6 मई 2025 को पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बैंच ने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई मैं आरटीई अधिनियम के तहत छात्रों के प्रवेश के संबंध में उनके द्वारा की गई शिकायतों के लिए उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाए. जो विशेष रूप से दुर्ग जिले में नुकसानदेह स्थिति में ैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायतों की संख्या 48 हैं और 31 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। 31 शिकायतों के निपटारे का रिकॉर्ड राज्य द्वारा अगली सुनवाई की तारीख तक इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, शैक्षणिक वर्ष 2025 के लिए प्राप्त शिकायतों को भी इस न्यायालय के समक्ष ‘रखा जाएगा और संबंधित अधिकारी द्वारा उनका किस प्रकार निपटारा किया गया है, यह भी अगली सुनवाई की तारीख तक बताया जाएगा। जिसको लैकर 30 जून 2025 को सुनवाई हुई। जिसमें प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया है।

स्कूल शिक्षा सचिव ने दायर किया हलफनामा

वहीं इस जनहित याचिका मैं 5 मार्च 2025 के आदेश के अनुपालन में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, रायपुर ने अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर किया था। जिसमैं प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं के संबंध में की गई शिकायतों और जिलों के संबंधित अधिकारियों के सम लंबित शिकायतों के बारे में बताया। वहीं एक सारणीबद्ध चार्ट तैयार कर दायर किया गया। इसे 6 मई 2025 प्रस्तुत किया गया कि राज्य स्तर पर प्रवेश के संबंध में कुल 1626 शिकायतें आररटीई के अंतर्गत प्राप्त हई, जिनमें से 1585 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है तथा 4। मामले विचाराधीन हैं। राज्य स्तरीय कार्यालय में 751 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 734 मामलों का निपटारा कर दियागया हैं तथा 17 मामले विचाराधीन हैं। जिला स्तर पर आरटीई के अंतर्गत प्रवेश के संबंध में कुल 60 शिकायतें प्राप्त हुई. जिनमें से 41शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है तथा 17 जिला दुर्ग मैं तथा बिलासपुर मैं 02 शिकायतें विचाराधीन हैं। अन्य मुद्दे पर केवल एक शिकायत बिलासपुर जिले में प्राप्त हुई तथा वह भी विचाराधीन है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button