प्रदेश सरकार ने जारी किया छुट्‌टी का आदेश:राज्योत्सव के दिन रहेगा स्थानीय अवकाश, बैंक पर लागू नहीं होगा नियम

छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर के दिन छुट्‌टी का दिन घोषित किया गया है। इसका आदेश गुरुवार काे मंत्रालय से जारी कर दिया गया। आदेश में कहा गया है कि- छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आगामी 01 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

दरअसल 1 नवंबर 2000 को ही छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना हुई थी। इस दिन प्रदेशभर में साय सरकार कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। नवा रायपुर में भी बड़े समारोह की तैयारियां भी की जा रही हैं।

आदेश इन जगहों पर नहीं होगा लागू सरकारी फरमान में कहा गया है- यह स्थानीय अवकाश बैंक, कोषालय, उपकोषालय एवं अन्य वित्तीय संस्थान के लिए लागू नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश प्रदेश के हर जिले में भेजा है।

स्कूलों की छुटि्टयां भी घोषित हाल ही में स्कूलों में छुटि्टयों को लेकर भी आदेश जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए छुट्टियों की घोषणा की गई है। स्कूलों और बीएड-डीएड कॉलेजों में इस सत्र में कुल 64 दिन की छुट्टियां दी गई हैं। आदेश के मुताबिक छुट्टियों की लिस्ट में पहले दशहरा अवकाश है, जिसमें 6 दिन छुट्टी है। इसके अलावा दीपावली और शीतकालीन अवकाश भी 6-6 दिन का होगा। वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश कुल 46 दिन का रखा गया है।

राज्योत्सव का नाम बदला गया प्रदेश में 1 नवंबर को होने वाला राज्योत्सव को इस बार नए नाम से आयोजित किया जाएगा। ‘अमृतकाल- छत्तीसगढ़ विजन @2047’ नाम के इस कार्यक्रम में कई तरह के स्टॉल लगेंगे और कलाकार भी प्रस्तुतियां देंगे। प्रदेश सरकार ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसमें बताया गया है कि 2047 तक कैसे प्रदेश में विकास के काम होंगे।

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