‘महिला रेप नहीं कर सकती, लेकिन उकसा सकती है’, हाई कोर्ट की टिप्पणी; पुलिस ने आरोपी की मां पर भी दर्ज किया था केस

जबलपुर : ‘महिला रेप नहीं कर सकती है, लेकिन बलात्कार के लिए आरोपी को उकसा जरूर सकती है.’ यह टिप्पणी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले पर सुनवाई करते हुए की है. जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल और जस्टिस प्रशांत गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए बताया कि आरोपी की मां के खिलाफ रेप के लिए उकसाने के मामले में 376, 34, 109 और 506-11 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला

पूरा मामला भोपाल के छोला मंदिर थाने का है. जहां 21 अगस्त 2022 को रेप का ममला दर्ज किया गया था. महिला ने बताया था कि पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसका रेप किया है. आरोपी की मां और भाई ने मुझे जबरन कमरे में भेज कर दरवाजा बंद कर दिया था. इसके बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर रेप किया था. जिसके बाद महिला की तहरीर पर मामले में पुलिस ने आरोपी की मां और भाई को भी सह आरोपी बनाया था.

शादी का प्रस्ताव भेजकर बनाया संबंध

पीड़िता ने बताया था कि पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने शादी का प्रस्ताव भेजा था. जिसके बाद वह आरोपी के घर बताने गई थी कि वह राजी है. तभी आरोपी की मां और भाई ने जबरदस्ती कमरे में भेजकर दरवाजा बंद कर दिया. फिर आरोपी ने संबंध बनाने के कुछ दिनों बाद शादी से इनकार कर दिया.

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