VIDEO : अजमेर दरगाह शरीफ के प्रमुख जैनुल आबेदीन अली खान का बड़ा बयान, विपक्ष फैला रहा भ्रम

नई दिल्ली : देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इस बीच INDI ब्लॉक भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर तीसरी बार सत्ता में आने पर देश का संविधान बदलने का आरोप लगा रहा है। इस कड़ी में अजमेर दरगाह शरीफ के आध्यात्मकि प्रमुख और दीवान सैयद जैनुल आबेदीन अली खान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि देश में झूठा भ्रम पैदा किया जा रहा है। संविधान में संशोधन करना अलग बात है। इसे संविधान बदलने से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने नागरिकता संशोधन काननू और राम मंदिर पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है।

क्या इंदिरा गांधी ने संशोधन नहीं किया था?

अली खान ने कहा कि संविधान 1950 में बना था। तब से अब तक संसद में कितने संशोधन हो चुके हैं? देशहित और जनहित में अगर संशोधन की जरूरत होगी तो किए जाएंगे। लेकिन विपक्ष की तरफ से देश में झूठा भ्रम पैदा किया जा रहा है। जब आपातकाल लगाया गया था, क्या इंदिरा गांधी ने 1975 में कोई संशोधन नहीं किया था? संशोधन करने को संविधान बदलने से नहीं जोड़ा जा सकता है।

देश पिछले 10 वर्षों में प्रगति कर रहा

आगे सैयद जैनुल ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि देश पिछले 10 वर्षों में प्रगति कर रहा है और दुनिया में देश ने जो मुकाम हासिल किया है वह मौजूदा सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि देश पिछले 10 वर्षों में प्रगति कर रहा है। देश ने दुनिया में जो मुकाम हासिल किया है वह वर्तमान सरकार की देन है। जनता को भी देखना चाहिए कि हमारे देश को प्रगति की ओर कौन ले जा रहा है और फिर इसके आधार पर अपने वोट का उपयोग करें।

राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना

यह पूछे जाने पर कि क्या राम मंदिर चुनाव में मुद्दा होगा? सैयद जैनुल आबेदीन ने कहा कि राम मंदिर एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसे चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही बना। इसमें श्रेय लेने की कोई बात नहीं है। जनता इस बात को समझती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है तो इससे आहत होने का कोई मतलब नहीं है।

सीएए इस वजह से लाया गया

साथ ही उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर बोलते हुए कहा कि जब हमारा देश दो हिस्सों में बंटा तो लोग दुनिया में अलग-अलग जगहों पर जाकर बस गए। अब जब उन्हें वापस आना होगा तो कहां जाएंगे? उनके पुराने देश को ही नागरिकता देने के लिए यह कानून लाया गया है।

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