बिजली लिया लेकिन पैसा नहीं दिया : तेलंगाना से 18 सौ करोड़ बकाया वसूलने पॉवर कंपनी अब पहुची हाईकोर्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी का तेलंगाना पॉवर कंपनी हर प्रयास के बाद भी बकाया 18 सौ करोड़ देने तैयार नहीं है। ऐसे में अब अंत में छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। कंपनी ने बकाया वसूली के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है। तेलंगाना पर पॉवर कंपनी का 36 सौ करोड़ बकाया है, इसमें से तेलंगाना ने 21 सौ करोड़ का ही बकाया माना है। इसको किस्तों में दिया जा रहा है। अब पॉवर कंपनी ने तेलंगाना को बिजली देना भी बंद कर दिया है।

छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी ने जब मड़वा मैं 500 मेगावाट के दो संयंत्र लगाए थे तो इनके प्रारंभ होने के पहले ही प्रदेश सरकार ने तेलंगाना को इस संयंत्र की पूरी बिजली देने का अनुबंध कर लिया था। जब ये संयंत्र प्रारंभ हुए तो इसकी पूरी बिजली तेलंगाना को देना प्रारंभ किया गया। तेलंगाना को बिजली तो पूरी दी जा रही थी, लेकिन वहां से भुगतान पूरा नहीं आ रहा था। बाद में इसकी तरफ पॉवर कंपनी के अधिकारियों ने ध्यान देना प्रारंभ किया तो यह बकाया 36 सी करोड़ तक पहुँच गया था।

36 सौ करोड़ बकाया माना ही नहीं

तेलंगाना पर 36 सौ करोड़ के बकाया को लेकर ही कई सालों से विवाद चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी का कहना है कि बकाया 36 सौ करोड़ है, पर तेलंगाना इतना बकाया मानने कभी तैयार ही नहीं हुआ। जब पॉवर कंपनी के चेयरमैन शैलेंद्र कुमार शुक्ला बने थे, तब वे तेलंगाना भी गए। लेकिन मामला नहीं सुलझा। दो बार वहां और यहां की कंपनी के अधिकारी सामने- सामने भी बैठे और एक-एक बिल का हिसाब किया। वहां के अधिकारियों ने इसकी पूरी रिपोर्ट भी अपनी कंपनी को दी, लेकिन तेलंगाना 36 सौ करोड़ का बकाया मानने तैयार ही नहीं है।

21 सौ करोड़ में से मिले 15 सौ करोड़

तेलंगाना ने पहले 15 सौ करोड़ का ही बकाया माना था। इसके बाद उसने छह सौ करोड़ का बकाया और माना। ऐसे में कुल 21 सौ करोड़ का बकाया. तेलंगाना ने माना है। इसकी राशि बरसों से किस्तों में मिल रही है। अब तक 15 सौ करोड़ किस्तों में मिल चुके हैं। अब भी छह सौ करोड़ का बकाया है। इसी के साथ 36 सौ करोड़ में से जो 15 सौ करोड़ का बकाया नहीं माना गया. था, उस पर सरचार्ज मिलाकर 18 सौ करोड़ हो गया है। केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय में कई बार शिकायत की गई, लेकिन इसका भी फायदा नहीं होने पर अब बकाया वसूली के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है।

हाईकोर्ट गए हैं

छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर वितरण कंपनी के एमडी भीम सिंह कंवर ने बताया कि हर तरह से प्रयास करने के बाद भी तेलंगाना बकाया देने तैयार नहीं हो रहा है इसलिए इस मामले में हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका लगाई गई है।

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