लॉगिन

धर्मांतरण मामले में हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की, चीफ जस्टिस बोले- परेशानी होने पर ग्राम सभा और एसडीएम के पास करें आवेदन

Chhattisgarh October 29, 2025 रिपोर्टर: shailesh
धर्मांतरण मामले में हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की, चीफ जस्टिस बोले- परेशानी होने पर ग्राम सभा और एसडीएम के पास करें आवेदन

धर्मांतरण मामले में हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की, चीफ जस्टिस बोले- परेशानी होने पर ग्राम सभा और एसडीएम के पास करें आवेदन

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मंगलवार को धर्मांतरण मामले पर सुनवाई हुई. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दी कि अगर किसी को परेशानी हो तो पहले ग्राम सभा जाएं. अगर वहां भी समाधान ना हो तो एसडीएम के पास जाएं.

ग्राम पंचायतों में लगातार हो रहे धर्मांतरण

पूरा मामला कांकेर जिले का है. यहां भानुप्रतापपुर स्थित कई ग्राम पंचायतों में लगातार हो रहे धर्मांतरण को लेकर बैठक हुई थी. इसके बाद फैसला लिया गया कि ईसाई धर्म के लोगों को गांव में नहीं आने दिया जाएगा. गांव के बाहर ईसाइयों का प्रवेश वर्जित करने का बोर्ड लगाया गया. होर्डिंग में लिखा गया है कि पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को अपनी संस्कृति को बचाने का हक है.

ईसाई समाज ने हाई कोर्ट में दी थी याचिका

ग्राम पंचायतों के विरोध को लेकर ईसाई समाज ने हाई कोर्ट में याचिका दी थी. ईसाई समाज के कार्यकर्ताओं ने मौलिक अधिकारों के हनन होने का हवाला दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.

खबर शेयर करें:

This will close in 20 seconds