छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई पर कोर्ट की सुप्रीम रोक, जानें क्या है मामला

नईदिल्ली/बिलासपुर। शराब घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक तीन याचिकाओं की सुनवाई के बाद लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने कहा है कि शराब घोटाला मामले में ईडी के पास कार्रवाई करने के लिए प्रिडिक्टेड अफेंस नहीं है, इसलिए ईडी को इस मसले में किसी भी कार्रवाई से रोका जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश यश टुटेजा, करिश्मा ढेबर और सिद्धार्थ सिंघानिया की याचिका में दी है। याचिकाकर्ताओं ने तीस हजारी कोर्ट में बीते 13 जुलाई के आदेश का हवाला देते हुए ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे।

दरअसल, ईडी ने शराब घोटाला मामले में कार्रवाई करते हुए अनवर ढेबर समेत पांच को गिरफ़्तार किया है। ईडी ने तीस हज़ारी कोर्ट के सीजेएमएम अनुराग ठाकुर की कोर्ट में पेश परिवाद को लेकर कार्रवाई शुरू की गई थी।

ईडी बेहद शक्तिशाली जांच एजेंसी है। लेकिन वह किसी भी मामले का स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती। ईडी को कार्रवाई के लिए किसी एफआइआर या कि किसी परिवाद (भले वह केवल विचाराधीन हो) की जरुरत पड़ती है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी के तर्कों को सुनने के बाद यह आदेश दिया है।

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