शिक्षकों को जोर का झटका : वरिष्ठता विवाद पर DPI ने अभ्यावेदन किया खारिज, कहा – “2018 के पूर्व शिक्षाकर्मी सरकारी सेवक नहीं थे, GAD का आदेश नहीं होता लागू”

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोर्ट के निर्देश के मुताबिक वरिष्ठता प्रभावित शिक्षकों को लेकर DPI ने अपना फैसला दे दिया है। शिक्षाकर्मी रहते तबादला कराने वाले वरिष्ठता प्रभावित शिक्षकों को सीनयरिटी का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने स्थानांतरण प्रभावित शिक्षकों की तरफ से 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अभ्यावेदन को विभाग को सौंपने का निर्देश दिया था। कोर्ट के निर्देश के बाद अब DPI ने वरिष्ठता निर्धारण को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है।

DPI का ये निर्देश उन 25 हजार से ज्यादा शिक्षकों के लिए झटका है, जो विभाग से राहत की उम्मीद कर रहे थे। मार्च में कोर्ट के दिये फैसले के बाद आज डीपीआई की तरफ से वरिष्ठता निर्धारण के संदर्भ में इस टिप्पणी के साथ अपना निर्णय सुनाया है कि 2018 के संविलियन के पूर्व शिक्षाकर्मियों पर सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश लागू नहीं होता, क्योंकि वो पंचायत के कर्मचारी थे, ना कि सरकारी कर्मचारी। ऐसे में वरिष्ठता के संदर्भ में 1 जुलाई 2018 के पूर्व के अभ्यावेदन पर विभाग विचार नहीं करेगा। डीपीआई ने इस टिप्पणी के साथ अभ्यावेदन को खारिज कर दिया।

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