शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न तीर-कमान की लड़ाई पहुची सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न तीर-कमान की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। इसको लेकर बुधवार दोपहर साढ़े 3 बजे सुनवाई होगी।

चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग

बता दें कि उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल, चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना है। आयोग ने शिंदे गुट को चुनाव चिह्न तीर-कमान के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। उधर, उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग की है।

कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उद्धव गुट का पक्ष रखा। उन्होंने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से कहा कि अगर चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो वे सब कुछ बैंक खाते वगैरह अपने कब्जे में ले लेंगे। सिब्बल ने कहा, “मेरा एक ही अनुरोध है कि इस मामले को कल सुबह संविधान पीठ के सामने उठाएं।”

इससे पहले, सोमवार को उद्धव गुट ने याचिका का जिक्र करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मेंशनिंग सूची से बाहर के किसी केस पर विचार नहीं किया जाएगा। उद्धव गुट की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष मामले का जिक्र किया। सिंघवी ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्जेंट मामला है, लेकिन प्रधान न्यायाधीश ने मामले पर विचार से इन्कार करते हुए कहा कि पहले आप मामले को मंगलवार की मेंशनिंग सूची में शामिल कराएं। इस सूची से बाहर कोई मेंशनिंग नहीं होगी।

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