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‘एक्सीडेंट में जान बचाओ और ₹25,000 का इनाम पाओ’, छत्तीसगढ़ के इन 24 अस्पतालों में राहवीर योजना लागू

 बिलासपुर : पुलिस ने सड़क हादसों में त्वरित और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के लिए “सड़क दुर्घटना नगदी उपचार स्कीम 2025” को लेकर जिलेभर में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत अब सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को चिन्हित अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। साथ ही भारत सरकार की ‘राहवीर योजना’ के अंतर्गत घायलों की मदद करने वाले को ₹25,000 की सम्मान राशि भी दी जाएगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर स्कीम के विस्तृत दिशा-निर्देश साझा किए। उन्होंने बताया कि यह योजना 5 मई 2025 से प्रभावशील हो चुकी है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 165 के तहत लागू है। बिलासपुर जिले के 24 अस्पतालों को इसमें रजिस्टर्ड किया जा चुका है, जहां घायलों को नगदी रहित इलाज की सुविधा दी जाएगी।

यदि घायल व्यक्ति को किसी गैर-नामित अस्पताल में ले जाया जाता है, तो वहां केवल प्राथमिक उपचार किया जाएगा, इसके बाद मरीज को चिन्हित अस्पताल में रेफर कर दिया जाएगा। इस पूरे उपचार प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। साथ ही ‘राहवीर योजना’ के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों की सहायता करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन स्वरूप ₹25,000 दिए जाएंगे, ताकि लोग बिना झिझक दुर्घटना पीड़ितों की मदद करें।

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