Raipur कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश: कलेक्टोरेट के 100 मीटर क्षेत्र में जुलूस-ज्ञापन, धरने पर रोक
Raipur। छत्तीसगढ़ में बीते 20 जनवरी को पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी के मद्देनज़र राजधानी रायपुर में कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर के दायरे में सामूहिक धरना-प्रदर्शन, ज्ञापन, रैली, जुलूस और हड़ताल करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश को रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने जारी किया है, जो आज से मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।