3 पंखें ठीक नहीं कराने की सजा! दौसा DM की गाड़ी होगी कुर्क; जानें पूरा मामला…

दौसा। राजस्थान में कुर्की का एक आदेश सुर्खियों में है. महज तीन पंखों के लिए दौसा के जिलाधिकारी की गाड़ी अब कुर्क की जाएगी. चौंकिए नहीं, ये सच है. दौसा में कोर्ट की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं. आदेश जारी होने के बाद अफसर की गाड़ी को कुर्क करने के लिए न्यायालय की टीम पहुंची, तो वाहन चालक ने उन्हें रोक दिया. उसने कहा कि गाड़ी में डीजल बहुत कम है, इसलिए मैं भरवा देता हूं. इसके बाद ड्राइवर अफसर गाड़ी लेकर वहां से खिसक गया. काफी इंतजार के बाद भी जब वापस नहीं लौटा तो कोर्ट की टीम वापस लौट गई.

दरअसल, दौसा के सिविल लाइन में एक कोर्ट का कर्मचारी रहता था. उसका नाम अनिल कुमार था. इस कर्मचारी के आवास पर तीन पंखे तकनीकी कारणों की वजह से खराब हो गए थे. लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग इसे ठीक करनाने को लेकर अनदेखी करता रहा. पंखों की रिपेयरिंग नहीं हुई. विभाग की इस उदासीनता पर नए कर्मचारी ने लोक अदालत में दावा पेश किया. इसके आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया कि कर्मचारी को 25 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाए. साथ ही घर मेंनए पंखे लगाए जाएं.

क्या है पूरा मामला
मार्च में ही कोर्ट ने ये आदेश दिया था. लेकिन विभाग के अधिकारी इस आदेश को अनसुना कर दिए. न ही तो कर्मचारी के आवार पर पंखे लगाए और न ही क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया गया. इसके बाद कर्मचारी दोबारा कोर्ट गया . इस पर कोर्ट ने कलेक्टर की गाड़ी की कुर्की का आदेश दे दिया है.इस आदेश के मुताबिक,दौसा डीएम की गाड़ी कुर्क होगी ही, साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता और सहायक अभियंता की चेयर को भी कुर्क किया जाएगा.

चालक गाड़ी लेकर भागा
बताया जा रहा है कि जब कोर्ट की टीम कलेक्टर की गाड़ी कुर्क करने जा रही थी, तो चालक ने रोक दिया. उसने कहा कि गाड़ी में डीजल भरवाना है. इसलिए वह इसे लेकर जा रहा है. हालांकि, कोर्ट की टीम ने उसे रोकने की खूब कोशिश की, पर वह नहीं माना. उसने कहा कि बस वह 15 मिनट में आ जाएगा. इसके बाद उसे गाड़ी लेकर जाने दिया गया. लेकिन, जब काफी देर इंतजार करने के बाद भी वह वापस नहीं लौटा तो टीम बिना गाड़ी के ही वापस लौट गई.

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