PM Fasal Bima Yojana: बेमौसम बारिश और आंधी से फसलें खराब? 72 घंटे में करें दावा, ऐसे मिलेगा मुआवजा

PM Fasal Bima Yojana: देश के कई हिस्सों में तेज आंधी और बेमौसम बारिश ने रबी सीजन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। चना, मसूर और सब्जियों जैसी फसलें तेज हवाओं और बारिश की चपेट में आ गईं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि यह अचानक मौसम का बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ।

ऐसे हालात में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए राहत का सहारा बन सकती है। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुए नुकसान पर किसान बीमा दावा कर सकते हैं।

72 घंटे के भीतर देना होता है नुकसान की सूचना

PMFBY के नियमों के अनुसार, फसल क्षति की जानकारी 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग, बीमा कंपनी, पटवारी, तहसीलदार या हेल्पलाइन के माध्यम से दी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसान समय पर सही प्रक्रिया अपनाते हैं, तो उन्हें मुआवजे का पूरा लाभ मिल सकता है।

राज्य सरकार ने जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर बीमा क्लेम प्रक्रिया में तेजी लाएं।

मुआवजा पाने की पूरी प्रक्रिया:

  1. फसल नुकसान की सूचना दें:
    स्थानीय पटवारी, कृषि अधिकारी या बीमा कंपनी को नुकसान की जानकारी दें। हेल्पलाइन या ऑनलाइन माध्यम से भी यह सूचना दी जा सकती है।
  2. दावा दर्ज करें:
    PMFBY की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, नजदीकी CSC केंद्र, बैंक या कृषि कार्यालय में जाकर फॉर्म भरें।
  3. जरूरी दस्तावेज़ जमा करें:
    • आधार कार्ड या पहचान पत्र
    • भूमि के दस्तावेज़ या बोआई प्रमाण
    • बैंक खाता विवरण
    • फसल नुकसान के फोटो (यदि उपलब्ध हों)
  4. क्षति का सर्वेक्षण:
    बीमा कंपनी और कृषि विभाग संयुक्त रूप से नुकसान का सर्वे करते हैं।
  5. मुआवजा भुगतान:
    सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर तय मुआवजा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

नोट: किसान जितनी जल्दी प्रक्रिया पूरी करेंगे, उतनी ही जल्दी उन्हें मुआवजा मिलने की संभावना होगी।

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