सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में OBC आरक्षण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अब सूरजपुर के OBC महासभा के महासचिव और जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में ओबीसी महासभा ने पंचायत निर्वाचन संशोधन को अवैधानिक करार दिया है। साथ ही वर्तमान आरक्षण रोस्टर को निरस्त कर और वैधानिक रूप से तैयार कर पंचायत चुनाव करने की मांग की है।
दरअसल, यह याचिका सूरजपुर के ज़िला पंचायत उपाध्यक्ष और OBC महासभा के प्रदेश महासचिव ने बिलासपुर हाई कोर्ट में दायर की है। दायर याचिका में कहा गया है की सरकार ने पाँचवी अनुसूची में शामिल ज़िलों में OBC आरक्षण प्रदान करने वाली पंचायत राज अधिनियम के धारा 129(ड.) की उपधारा (03) को लोप करने के लिए अध्यादेश छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश लाया है।
संशोधन को बताया अवैधानिक
भारत के संविधान की अनुच्छेद 213 में निहित प्रावधान के तहत कोई भी अध्यादेश अधिकतम छह माह की अवधि तक ही क्रियाशील होता है या विधानसभा के आगामी सत्र में अनिवार्यतः प्रस्ताव पारित कर अधिनियम का रूप दिलाना होता है। जिसमें शासन ने गंभीर चूक की है। अध्यादेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के आहूत सत्र तक में इस महत्वपूर्ण अध्यादेश को पारित नहीं किया गया है। इसे ऐसे ही विधानसभा के पटल पर रखा गया है।