रायपुर : सूचना देने में लापरवाही बरतने पर राज्य सूचना आयोग ने अलग-अलग 3,836 प्रकरणों में 85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई राज्य सूचना आयुक्त के कोर्ट ने मार्च 2021 से लेकर इस साल के सितंबर में पारित आदेश के बाद लगाया है।
अलग-अलग प्रकरणों में जिन अधिकारियों जनसूचना अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत, खंड शिक्षा अधिकारी, खनिज अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मेडिकल कालेज के जनसूचना अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों के सचिव सहित अन्य शामिल है।
इसी तरह प्रथम अपीलीय अधिकारियों के विरुद्ध आयोग के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की जा रही है। राज्य सूचना आयोग के आयुक्त धनवेन्द्र जायसवाल ने बताया कि आवेदकों को समय पर सूचना देने में लापरवाही बरतने और सूचना का अधिकार अधिनियम का समुचित क्रियान्वयन नहीं किए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।
राज्य सूचना आयोग में आनलाइन सुनवाई की व्यवस्था
नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई के लिए आनलाइन व्यवस्था की है। अपीलार्थी आफलाइन के साथ आनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। सभी जिलों के कलेक्टर कार्यालय स्थित एनआइसी के वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम से सुनवाई की जाती है। इससे आवेदकों को रायपुर तक आने की जरूरत नहीं होती है। राज्य सूचना आयोग ने जून 2023 में मोबाइल से भी सुनवाई की शुरुआत की है। इसके माध्यम से अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी अपने मोबाइल से जुड़कर द्वितीय अपील की सुनवाई में शामिल हो रहे हैं।