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सीजी-पीएससी की लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त : 50 हजार का लगाया जुर्माना, अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका से गायब थे 4 पन्ने

Chhattisgarh October 28, 2026 रिपोर्टर: shailesh
सीजी-पीएससी की लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त : 50 हजार का लगाया जुर्माना, अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका से गायब थे 4 पन्ने

सीजी-पीएससी की लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त : 50 हजार का लगाया जुर्माना, अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका से गायब थे 4 पन्ने

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली में सामने आई गंभीर लापरवाही को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका से चार पन्ने गायब मिलने के मामले में कोर्ट ने आयोग पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही संबंधित अभ्यर्थी को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

यह मामला तब सामने आया जब अभ्यर्थी ने सूचना के अधिकार (RTI) के जरिए अपनी उत्तरपुस्तिका की जानकारी हासिल की। दस्तावेजों की जांच में उत्तरपुस्तिका के चार पन्ने गायब मिले। बताया गया कि इन पन्नो में करीब 30 अंको के सवालों के जवाब लिखे हुए थे।

RTI से खुली उत्तरपुस्तिका की गड़बड़ी

अभ्यर्थी की ओर से RTI के माध्यम से उत्तरपुस्तिका से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। इसी प्रक्रिया में यह बात सामने आई कि उत्तरपुस्तिका में चार पन्ने मौजूद नहीं थे। इन पन्नों में दिए गए उत्तरों से जुड़े करीब 30 अंक के प्रश्न शामिल थे। मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद आयोग की ओर से की जा रही जांच और कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठे। कोर्ट ने मामले की जांच पूरी नहीं होने पर नाराजगी जताई और आयोग की लापरवाही पर सख्त टिप्पणी करते हुए आर्थिक दंड लगाया।

3 महीने के भीतर देना होगा मुआवजा

हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि तीन महीने के भीतर अभ्यर्थी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने की। कोर्ट के इस आदेश को परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों के अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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