बीएड डिग्री धारी शिक्षकों को बड़ी राहत : हाई कोर्ट ने कहा- उन्हें बिना निकाले डीएलएड वालों को भी नियुक्ति देने का रास्ता निकाले सरकार
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीएलएड डिग्रीधारियों के द्वारा नियुक्ति नहीं मिलने पर लगाई गई हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान बीएड अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि, शिक्षकों के प्रति सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीएड अभ्यर्थियों की सेवा सुरक्षित रखने की दिशा में पहल करे और डीएलएड अभ्यार्थियों को भी नियुक्ति प्रदान करने का रास्ता निकाले।
राज्य सरकार ने जारी नहीं किया है दिशा-निर्देश
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय के पदों हेतु डीएलएड अभ्यर्थियों को योग्य माना है। पहली से पांचवी कक्षा के लिए सहायक शिक्षक के पदों पर 2900 बीएड डिग्री धारियों की नियुक्ति की गई थी। पहले हाईकोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक के पद पर बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति को अवैधानिक बताते हुए भर्ती निरस्त करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा- निर्देश जारी नहीं किया है।