जमीन खरीदी-बिक्री को लेकर अच्छी खबर : खरोरा, अभनपुर, गनौद समेत 34 गांवों में भूमि की खरीदी-बिक्री पर रोक हटी

रायपुर : छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में जमीन खरीद और बिक्री को लेकर अच्छी खबर है. रेल योजना के तहत खरोरा, अभनपुर, गनौद समेत जिले के 34 गांवों में जमीन की खरीदी और बिक्री पर रोक लगाई गई थी, जिसे अब हटा दिया गया है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जारी प्रस्ताव पर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने नए निर्देश जारी किए हैं. खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेलवे परियोजना के तहत प्रस्तावित 278 KM लंबी 5वीं और 6वीं रेलवे लाइन के निर्माण के लिए जिले के 34 गांवों की जमीन पर रोक लगाई गई थी, जिसमें अब संशोधन किया गया है.
इन 34 गांवों में भूमि की खरीदी-बिक्री पर रोक हटी
कलेक्ट की ओर से जारी हुए नए आदेश के मुताबिक अभनपुर तहसील के गिरोला, बेलभाठा (बेलडीह), उरला, बकतरा, अभनपुर, सारखी, कोलर, खोरपा, पलौद, ढोढरा, खटटी, परसदा और गोबरा नवापारा तहसील के खरखराडीह, नवागांव, तर्रा, थनौद, जामगांव और खरोरा तहसील के छड़िया, आलेसुर, पचरी, पथराकुण्डी, नहारबीड, खरोरा, मांठ, बेलदारसिवनी, बुडेनी और मंदिर हसौद तहसील के खौली, टिकारी, डिघारी, नारा, रीवा, गुजरा, धमनी, गनौद जैसे गांवों के चिन्हित खसरा नंबरों के 150 मीटर के दायरे में स्थित सभी भू-भागों पर खरीद-बिक्री, नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन, निर्माण कार्य और अन्य लाभकारी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक हटा दी गई है. बता दें कि इन गांवों के अन्य खसरा नंबरों पर पहले लगी रोक हटा ली गई है.
आदेश जारी
इन गांवों में जमीन बिक्री और खरीदी पर लगी रोक हटाने को लेकर यह आदेश छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2024 और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से प्राप्त निर्देशों के तहत भू-अर्जन प्रक्रियाओं के अनुपालन में जारी किया गया है.
40 से अधिक गांवों में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक बरकरार
बता दें कि नवा रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में पांच सरकारी योजनाओं पर काम चल रहा था, जिनमें से दो पूरी हो चुकी हैं. इस कारण जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटा ली गई है. हालांकि, 40 से ज्यादा गांवों में नई परियोजनाओं के लिए रोक अब भी जारी है. इस प्रतिबंध के कारण हजारों लोग परेशान हैं, क्योंकि वे जरूरत के समय अपनी जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं.