Mahtari Vandana Yojana : छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद के लिए राज्य में महतारी वंदन योजना चलाई जाती है. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1 हज़ार रूपए दिए जाते हैं.
लेकिन अब छत्तीसगढ़ से महतारी वंदन को लेकर चौकानें (Mahtari Vandan Scheme) वाला मामला सामनें आया है, जिसे जानकार आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल महतारी वंदन योजना से जुड़े सरकार के पास पहुंचे शुरूआती इनपुट हैरान करने वालें हैं.
इस डेटा के बाद विष्णुदेव सरकार ने नए सिरे से डाटा को वैरीफाइड करने के आदेश दे दिए हैं.
मृत महिलाएं उठा रहीं लाभ
बता दें विधानसभा 2023 में भाजपा ने राज्य की महिला वोटर्स को खुश करने के लिए महतारी वंदन योजना की शुरुआत की थी. महतारी वंदन योजना में शुरूआती डाटा के मुताबिक लगभग 70 लाख महिलाओं को योजना में शामिल किया गया था.
इन महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रूपए डालने के लिए (Mahtari Vandan Scheme Chhattisgarh) सरकार करीब 7 हजार करोड़ रुपए महीने का कर्ज दे रही है. लेकिन अब सरकार के पास ये शिकायतें पहुँच रही है कि राज्य के जांजगीर जिले में मृत महिलाओं के खाते में भी महतारी वंदन योजना की राशि हर महीने ट्रांसफर हो रही है.
इस जिले में दो लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना में शामिल किया गया है.
20 हज़ार से ज्यादा मृत महिलाएं
जानकरी की मानें तो महतारी वंदन योजना में 20 हज़ार (Mahtari Vandana Yojana) से ज्यादा मृत महिलाओं के खाते में योजना की राशि ट्रांसफर की जा रही है. पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में मृत महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए राशि ट्रान्सफर हो रही है.
प्रदेश के जांजगीर जिले में लगभग 20 हज़ार मृत महिलाओं (Mahtari Vandan Scheme) के अकाउंट में करीब हर महीने 2 करोड़ रूपए की राशि जमा हो चुकीं हैं. जिसके मुताबिक अब तक लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का फंड मृत महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो चुका है.
इस मामले के सामने आने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिले के कलेक्टर और परियोजना अधिकारियों को पात्र लिखकर जांच और वेरीफिकेशन के निर्देश दे दिए हैं.
परिजनों से होगी वसूली
छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी (Mahtari Vandan Scheme Chhattisgarh) जिला के डीपीओ और परियोजना के अधिकारियों ने योजना की राशि मृत महिलाओं से वसूलने के संबंध में पत्र जारी कर दिया है.
विभाग ने मृत महिलाओं के परिजनों से राशि वसूलने के लिए बैंक अकाउंट नंबर भी जारी किया है. इसके अलावा हितग्राही के परिजन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मृत व्यक्ति की जानकारी दे सकते हैं.