पिता और मामा बने हैवान, बच्ची से किया कई बार दुष्कर्म- कोर्ट ने सुनाई 84 साल जेल की सजा

केरल : केरल की एक विशेष POCSO अदालत ने बच्ची से बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप में पांच साल की बच्ची के पिता और मामा को गुरुवार को कुल 84-84 साल कैद की सजा सुनाई। देवीकुलम POCSO फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश रविचंदर सी आर ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के तहत कुल 84 वर्षों के लिए प्रत्येक पुरुष को अलग-अलग सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) स्मिजू के दास ने बताया कि हालांकि, वे केवल 20 साल ही काटेंगे क्योंकि यह सभी अलग-अलग सजाओं में सबसे अधिक है और अदालत ने उन्हें जेल की सभी सजाएं समवर्ती (एक साथ) काटने की अनुमति दी है।

यौन हमले के अपराधों के लिए 20 साल की सजा

उन्होंने कहा कि उन्हें पॉक्सो कानून के तहत संगीन और भेदनात्मक यौन हमले के अपराधों के लिए 20 साल की सजा दी गई है। एसपीपी ने कहा कि जेल की शर्तों के अलावा, विशेष अदालत ने दोनों दोषियों में से प्रत्येक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि अगर उनसे वसूल की गई राशि पीड़ित को दी जाए।

उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को भी अदालत ने पीड़ित को मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया था। एसपीपी ने मामले का कुछ विवरण देते हुए कहा कि पीड़िता के साथ उसके पिता और चाचा ने 2021 में उसके घर पर बार-बार दुष्कर्म किया और आखिरी घटना 24 दिसंबर, 2021 को हुई जब उसकी मां ने देखा कि वह किस तरह की परीक्षा से गुजर रही थी।

वकील ने कहा कि मां ने बाल कल्याण समिति से शिकायत की जिसने पुलिस को सूचित किया। एसपीपी ने कहा कि इसके बाद मरयूर पुलिस थाने के सर्किल इंस्पेक्टर बिजॉय पी पी और डिप्टी एसपी के आर मनोज ने मामले की जांच की और पिछले साल चार्जशीट दाखिल की। एसपीपी दास ने कहा कि सुनवाई के दौरान अदालत ने 18 गवाहों का परीक्षण किया और 23 दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिससे दोनों व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

This will close in 20 seconds