हत्या के आरोपियों को दुर्ग न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा, चाकू-बेस बल्ला-डंडा से हमला कर ली थी युवक की जान

दुर्ग। चाकू, बेस बल्ला, डंडा से हमला कर युवक की हत्या करने वाले एक मामले में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की कोर्ट ने आरोपियों बेन कुमार साहू उफऱ् बेन साहू, जागेश्वर साहू उर्फ जागो, राजेश साहू, विकेश साहू, गितेंद्र साहू, पी कुणाल को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा दो-दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे ने पैरवी की थी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे ने बताया कि प्रार्थी महेन्द्र कुमार यादव ने छावनी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक फरवरी 2022 को शाम 4.30 बजे वह अपने घर में था। उसी समय जागेश्वर साहू उर्फ जागो राकेश यादव के साथ पुरानी रंजिश को लेकर उसके घर आया और अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। प्रार्थी शाम करीब छह बजे मोहल्ले के बाहर गली में टहलने निकला था। इस दौरान सुलभ स्थित मेन रोड पर जागेश्वर, गितेन्द्र, बेनू, राजेश, पी कुणाल एवं विकेश साहू ने उसके बुआ का लडक़ा राकेश यादव को जान से मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया। सभी आरोपी कैम्प-2 भिलाई क्षेत्र के रहने वाले हैं।

आरोपियों ने राकेश पर धारदार चाकू, बेस-बल्ला और डंडे से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल राकेश को घटना स्तर पर छोडक़र आरोपीगण वहां से भाग निकले। परिवार वाले राकेश को इलाज के लिए शासकीय अस्पताल सुपेला लेकर गए, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 148, 302 सहपाठित धारा 149 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया था।

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