एक्शन में जिला दंडाधिकारी : 3 आदतन बदमाश 1 साल के लिए जिला बदर, अब तक 21 पर हो चुकी कार्रवाई

धमतरी : छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में वर्ष 2024-25 में अब तक कुल-21 बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य गुंडे बदमाश एवं आदतन आरोपी निगरानी का भी गुंडा फाईल और जिला बदर खोलने के लिए रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।

छोटी-छोटी बातों पर जान से मरने की धमकी देते थे बदमाश

धमतरी जिले में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने गुंडा, बदमाशों पर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी ने पुलिस अधीक्षक धमतरी की अनुशंसा पर वर्ष 2025 में जिले के तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है। जिसमे थाना सिटी कोतवाली धमतरी क्षेत्र अंतर्गत के सौरभ सोनी, गौरव मानिकपुरी, संतदास मानिकपुरी ये तीनों आरोपी अपने-अपने साथियों के साथ मिलकर छोटी-छोटी बातों पर जान से मारने की धमकी देना, लड़ाई झगड़ा कर मारपीट करना, चाकू तलवार दिखाकर डराना, ‘बलवा करना जैसे अपराधिक कृत्य करते आ रहा है, जो इनका रोज़ का आदत बन गया है।

‘एक वर्ष के लिए जिला बदर

ये तीनों अपराधिक उपद्रवी विध्वंशक प्रवृत्ति के कारण धमतरी शहर के आम जनता में इन लोगों का डर व्याप्त है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत प्रदत्त का उपयोग करते हुए जिले के तीनों बदमाशों को आगामी 07 वर्ष के लिए जिला धमतरी और समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश दिया गया है।

जिला बदर किए गए बदमाशों के नाम

सौरभ सोनी पिता नरेन्द्र सोनी उम्र 25 वर्ष साकिन आमातालाब रोड़ धमतरी तहसील व जिला धमतरी (छ गए)

गौरव सानिकपुरी पिता अशोक मानिकपुरी उम्र 25 वर्ष साकिन मोटर स्टैण्ड वार्ड धपतरी तहसील व जिला धसतरी (छ ग)

संतदास सानिकपुरी पिता स्व चुरामन दास सानिकपुरी उम्र-25 वर्ष साकिन सकेक्षर वार्ड धमतरी जिला क्षमतरी (छ ग)

बदमाशों का न्यायालय के अनुमति बिना प्रवेश वर्जित

जिला दण्डाधिकारी द्वारा उक्त तीनों बदमाशों को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि के पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर तीनों को वैधानिक कार्यवाही बल पूर्वक उपरोक्त जिले की सीमाओं से बाहर निकाल दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। वर्ष 2024-25 में अभी तक कुल जिला दंडाधिकारी के समक्ष 22 गुंडा बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें से अब तक कुल 21 बदमाशों पर जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त भी गुंडे बदमाश एवं आदतन आरोपियों का भी, निगरानी, गुंडा फाईल,जिला बदर के लिए रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।

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