Dharmendra: दिल्ली कोर्ट ने अभिनेता धर्मेंद्र को भेजा समन, ढाबे के नाम पर धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला, जानें
Garam Dhar Dhaba fraud Case: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ‘गरम धरम ढाबा’ की फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी मामले को लेकर बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र समेत तीन लोगों को समन जारी किया है। दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने ये समन जारी किया है। शिकायत में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और उन्हें ‘गरम धरम ढाबा’ की फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया। इसके लिए पैसों का लेन-देन हुआ और फिर कोई जवाब भी नहीं दिया गया।
न्यायाधीश यशदीप चहल ने एक्टर धर्मेंद्र को भेजा नोटिस
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) यशदीप चहल ने समन जारी किया है। इसमें बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के साथ दो अन्य आरोपियों को नोटिस भेजा गया है। कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता को लालच दिया गया था। इसके लिए आईपीसी की धारा 420, 120 बी और धारा 34 के तहत क्रम संख्या क्रम संख्या 1 (धर्मेंद्र), 2 और 3 के आरोपी व्यक्तियों को कोर्ट में बुलाया जाए। इसके अलावा आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए क्रम संख्या 2 और 3 के आरोपी व्यक्तियों को भी कोर्ट में पेश किया जाए। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी 2025 को होनी तय की गई है।
आशय पत्र पर ‘गरम धरम ढाबा’ का लोगो
कोर्ट का कहना है कि रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेज गरम धरम ढाबा से संबंधित हैं और आशय पत्र पर ‘गरम धरम ढाबा’ का लोगो भी लगा हुआ है। इससे ये साफ होता है कि दोनों पक्षों के बीच हुआ लेन-देन गरम धरम ढाबा से संबंधित है। इसे आरोपी धरम सिंह देओल की तरफ से सह-अभियुक्त द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है।