Chhattisgarh के तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर 10-10 लाख का जुर्माना, छात्रों से ली गई अधिक राशि लौटाने के निर्देश

Chhattisgarh , रायपुर। प्रवेश और फीस विनियामक समिति, छत्तीसगढ़ ने राज्य के तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई छात्रों से ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और मेस शुल्क के नाम पर अधिक राशि वसूलने की शिकायत सही पाए जाने के बाद की गई है।

Chhattisgarh : समिति के अध्यक्ष जस्टिस प्रभात कुमार शास्त्री ने बताया कि श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जुनवानी भिलाई, बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मोवा रायपुर और रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भानसोज ग्राम-गोढ़ी रायपुर में एमबीबीएस और एमडीएमएस पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से अत्यधिक शुल्क वसूला जा रहा था। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर तीनों कॉलेजों को एक माह के भीतर छात्रों से ली गई अतिरिक्त राशि को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने और जुर्माने की राशि शासन के पक्ष में जमा करने का आदेश दिया गया है।

जांच में सामने आए यह तथ्य

  • श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जुनवानी भिलाई
    • ट्रांसपोर्ट शुल्क: 2.50 लाख वसूले, वास्तविक खर्च 4,635 रुपये
    • हॉस्टल शुल्क: 2.46 लाख वसूले, वास्तविक खर्च 53,337 रुपये
    • मेस शुल्क: 56,700 वसूले, वास्तविक खर्च 51,015 रुपये
    • अतिरिक्त वसूली: 4,43,713 रुपये
  • बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मोवा रायपुर
    • ट्रांसपोर्ट शुल्क: 5.50 लाख वसूले, वास्तविक खर्च 13,719 रुपये
    • हॉस्टल शुल्क: वास्तविक खर्च 50,583 रुपये
    • मेस शुल्क: वास्तविक खर्च 27,476 रुपये
    • अतिरिक्त वसूली: 4,58,222 रुपये
  • रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भानसोज ग्राम-गोढ़ी रायपुर
    • ट्रांसपोर्ट शुल्क: 5.50 लाख वसूले, वास्तविक खर्च 13,384 रुपये
    • हॉस्टल शुल्क: वास्तविक खर्च 37,748 रुपये
    • मेस शुल्क: वास्तविक खर्च 45,275 रुपये
    • अतिरिक्त वसूली: 4,53,593 रुपये

मान्यता रद्द होने की भी संभावना

यदि तीनों मेडिकल कॉलेज एक माह के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं करते, तो समिति ने उनकी मान्यता रद्द करने की अनुशंसा करने की बात कही है। वहीं, छात्रों से ली गई अतिरिक्त राशि को न लौटाने पर कॉलेजों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

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