CG Liquor Scam: PMLA मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में अनवर को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत, सात दिनों के भीतर स्पेशल कोर्ट में करना होगा पेश

CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले (CG Liquor Scam) से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद ढेबर को सशर्त जमानत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देशित किया है कि एक सप्ताह के भीतर उसे स्पेशल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। स्पेशल कोर्ट तय शर्तों के आधार पर अंतिम निर्णय लेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाए कड़े शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के दौरान कड़ी शर्तें लागू की हैं –
- अनवर ढेबर को अपना पासपोर्ट, यदि कोई हो, कोर्ट में जमा करना होगा।
- उन्हें नियमित रूप से और समय पर स्पेशल कोर्ट में उपस्थित होना होगा।
- मुकदमे की सुनवाई में सहयोग करना अनिवार्य होगा।
ED ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अनवर ढेबर कथित शराब सिंडिकेट का मुख्य सरगना है और उसके राजनीतिक संबंध हैं। इसके बावजूद कोर्ट ने पूछा कि बिना मुकदमा शुरू हुए किसी को कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जब तक मूल अपराध का मुकदमा नहीं सुलझता, तब तक मनी लांड्रिंग का मामला भी लंबित रहेगा।
पूर्व में भी रह चुके हैं हिरासत में
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि अनवर ढेबर को पूर्व में एक अन्य ECIR मामले में 80 दिन हिरासत में रखा गया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। वर्तमान ECIR के तहत उन्हें 8 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था और तब से अब तक तीन पूरक शिकायतें भी ED द्वारा दर्ज की जा चुकी हैं।
फैसले में बेंच की टिप्पणी
जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस अपराध की अधिकतम सजा 7 साल है और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता सशर्त जमानत का हकदार है।