CG : शिक्षक के बाद अब व्याख्याता व सहायक शिक्षक के भी रिजल्ट फाइनलाइज करने पर रोक, अगली सुनवाई 14 अगस्त को

रायपुर । शिक्षक भर्ती के बाज अब सहायक शिक्षक और व्याख्याता भर्ती पर भी खतरा मंडरा गया है। हाईकोर्ट ने रिजल्ट को फाइनलाइज करने पर रोक लगा दी है। पिछले दिनों शिक्षक पद पर होने वाली भर्ती के परिणाम को फाइनलाइज करने पर रोक लगी थी, लेकिन अब व्याख्याता और सहायक शिक्षकों के रिजल्ट फाइनलाइज पर रोक लगी है। दरअसल कुछ अभ्यर्थियों ने बोनस अंक को लेकर कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के वकील सीजेके राव बताया कि ये रोक सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता तीनों के लिए हैं।

2019 के नियमावली को आधार बनाते हुए अभ्यर्थियों ने दलील दी थी कि गेस्ट टीचर या लेक्चरर को अतिरिक्त बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन भर्ती में 20 अंक तक बोनस अंक देने का प्रावधान रखा गया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी, अगली सुनवाई तक रिजल्ट को फाइनलाइज करने पर रोक लगा दी गयी है।

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