Bilaspur Highcourt News: चाइनीज मांझे से मौत: छत्तीसगढ़ सरकार ने हाई कोर्ट को बताया, प्रदेशभर में जारी कर दिया है अलर्ट

Bilaspur Highcourt News: बिलासपुर। चाइनीज मांझे से रायपुर में बच्चे की मौत के मामले में हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारी ने डिवीजन बेंच को बताया कि मांझे से जिस बच्चे की मौत हो गई थी उसके परिजनों को बतौर मुआवजा तीन लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

घटना के तुरंत बाद परिजनों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की गई थी। बाद में ढाई लाख रुपये और दिया गया है। इस घटना के बाद से राजधानी रायपुर सहित समूचे प्रदेश में लगातार निगरानी की जा रही है। राज्य शासन के जवाब के बाद कोर्ट ने जुलाई महीने में सुनवाई करने कहा है।

Bilaspur Highcourt News:  रायपुर में घटित दुर्घटना के तत्काल बाद बिलासपुर हाई काेर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर्ड करने का निर्देश रजिस्ट्रार जनरल को दिया था। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने चीफ सिकरेट्री को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था कि चाइनीज मांझे की खरीदी-बिक्री पर बैन के बावजूद कैसे बिक्री हो रही है। बाजार में कहां से आ रहा है और कौन उपलब्ध करा रहा है। रायपुर के पचपेड़ी नाका क्षेत्र में गार्डन में खेलते समय सात साल का बच्चा चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई थी। रायपुर के देवेंद्र नगर में एक महिला मांझे के चपेट में आकर घायल हो गई थी।

 प्रदेशभर में जारी है अलर्ट

Bilaspur Highcourt News:  राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए विधि अधिकारी ने डिवीजन बेंच को बताया कि चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। गृह विभाग ने प्रदेशभर के थानों को अलर्ट कर दिया है। संबंधित अधिकारियों के साथ ही थाने के स्टाफ को अलर्ट मोड में रहने और इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेशभर में अलर्ट जारी किया गया है।

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