Bilaspur High Court: निलंबित जॉइन्ट डायरेक्टर को बड़ा झटका : आय से अधिक संपत्ति को लेकर ACB ने दर्ज की है FIR

बिलासपुर। Bilaspur High Court:  छत्तीसगढ़ के पंचायत विभाग के निलंबित जॉइन्ट डायरेक्टर अशोक चतुर्वेदी को हाईकोर्ट  ने राहत देने से मना कर दिया है। निलंबित जॉइन्ट डायरेक्टर ने ACB की FIR निरस्त करने की याचिका दायर की थी। जिसे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र अग्रवाल ने ख़ारिज कर दिया है। केस की सुनवाई के दौरान ACB ने कोर्ट को बताया कि सेवाकाल के दौरान अफसर की कुल आय 68 लाख रुपए थी। जबकि उनसे 31 करोड़ की चल- अचल संपत्ति के दस्तावेज और सबूत मिले हैं। जिसके बाद कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

ACB ने आय से अधिक संपत्ति का दर्ज किया है केस 

Bilaspur High Court:  पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के जॉइन्ट डायरेक्टर अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ ACB ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। इससे पहले ACB ने उनकी संपत्ति की जांच की थी। जिसके बाद उनके ठिकानों में छापेमारी की गई थी। जांच के बाद 28 अगस्त 2023 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई। जिसके बाद से यह मामला अब तक विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट), रायपुर की अदालत में ट्रायल पर है।

केस निरस्त करने के लिए अफसर ने लगाई थी याचिका

Bilaspur High Court: इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी अफसर के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर राज्य शासन ने उसे सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही ACB की टीम उसकी तलाश भी कर रही थी। इस बीच आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को निरस्त करने की मांग की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि उनका रिकॉर्ड साफ है और वह जांच का सामना करने को तैयार है। अफसर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना के तहत कार्रवाई की थी। पत्नी को FIR में आरोपी नहीं बनाया गया था। लेकिन अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया गया है। बिना वैध पूर्व स्वीकृति के रिपोर्ट दाखिल की गई है, जो कानून के खिलाफ है।

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