Bilaspur High Court: रिटारयमेंट के बाद कर्मचारी के प्रमोशन के लिए होगी DPC, फिर रिटायरमेंट ड्यूज और पेंशन का होगा निर्धारण…

बिलासपुर। Bilaspur High Court: समाज कल्याण विभाग की रिटायर अधीक्षिका मंगला शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के आला अफसरों पर ना केवल नाराजगी जताई है साथ ही अपनेन फैसले में कड़ी टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि याचिकाकर्ता को प्रमोशन नहीं देना था इसलिए विभागीय अधिकारियों ने जानबुझकर अड़ंगा लगाया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया कि विभाग के आला अफसरों ने कई तरह के अड़ंगे लगाए। उनसे जूनियर आधा दर्जन अफसरों काे पदोन्नति दे दी। कभी ग्रेडेशन लिस्ट में विवाद तो कभी पुरानी रिकवरी को कारण बताकर याचिकाकर्ता को जानबुझकर पदोन्नति से वंचित किया गया।